थाना हाजत में बंद विधि-विरुद्ध बालक की मौत पर क्या हुई बड़ी कार्रवाई, पढ़ें पूरी खबर

काशीचक थानाध्यक्ष समेत तीन पुलिसकर्मी निलंबित, होमगार्ड जवान भी छः माह के लिए हटाया गया

Report by Nawada News Xpress / नवादा / सूरज कुमार

नवादा जिले के काशीचक थाना हाजत में बंद विधि-विरुद्ध बालक की संदिग्ध मौत मामले ने पुलिस-प्रशासन को झकझोर कर रख दिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी अभिनव धीमान ने तत्काल प्रभाव से काशीचक थानाध्यक्ष अक्षय कुमार गुप्ता, एएसआई लवेश्वर कुमार धान और चौकीदार कपिलदेव पासवान को निलंबित कर दिया है। वहीं लापरवाही के आरोप में होमगार्ड जवान हरेराम को छह माह के लिए कर्तव्य से वंचित कर दिया गया है। एसपी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि 24 नवंबर को भट्टा गांव निवासी कमलेश प्रसाद की पत्नी माया देवी ने अपनी नाबालिग बेटी के गायब होने की लिखित शिकायत थाना में दी थी।

परिवार की खोजबीन के दौरान ग्रामीणों ने बताया कि लड़की को बौरी गांव के मृतक विधि-विरुद्ध किशोर, जितेन्द्र कुमार और भट्टा गांव के नीतीश कुमार के साथ देखा गया था। शिकायत पर काशीचक थाना कांड संख्या 171/25 दर्ज कर सभी आरोपितों को नामजद किया गया। जांच के क्रम में पुलिस ने पिड़िता और विधि-विरुद्ध किशोर को मृतक के घर से बरामद कर थाना लाया। नाबालिग को चौकीदार कपिलदेव पासवान की निगरानी में हाजत में रखा गया था। 

लेकिन 27 नवंबर की सुबह करीब 7:15 बजे खबर मिली कि उसने अपने शॉल से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। उसे तत्काल काशीचक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए एसपी ने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पकरीबरावां को जांच का जिम्मा सौंपा। घटनास्थल को सुरक्षित कर एफएसएल टीम से वैज्ञानिक जांच कराई गई। साथ ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दिशा-निर्देशों के तहत कार्यपालक दंडाधिकारी द्वारा मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार कराई गई। मेडिकल बोर्ड से वीडियोग्राफी के साथ शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है।

एसडीपीओ द्वारा भेजे गए जांच प्रतिवेदन में पुलिसकर्मियों की स्पष्ट लापरवाही सामने आने के बाद एसपी ने कठोर कदम उठाते हुए थानाध्यक्ष, एएसआई और चौकीदार को निलंबित कर दिया। गृह रक्षक हरेराम को भी छह माह के लिए सेवा से हटाने का आदेश दिया गया है। एसपी अभिनव धीमान ने कहा कि मामला अत्यंत गंभीर है और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आवेदन के आलोक में आगे भी विधि-सम्मत कार्रवाई जारी रहेगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page