12 सितंबर को खुलेगा ई-चालान का ‘राहत द्वार’! 90 दिन पुराने चालान पर 50% की छूट… कहीं आपका भी तो नहीं?

लोक अदालत में होगा लंबित ई-चालान का निपटारा, परिवहन विभाग की विशेष योजना में कई वाहन मालिकों को मिलेगी बड़ी राहत—लेकिन कुछ मामलों में लागू हैं खास शर्तें!

Report by Nawada News Xpress/ नवादा / सूरज कुमार

नवादा। अगर आपका ट्रैफिक ई-चालान लंबे समय से लंबित है, तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार, नवादा के तत्वावधान में 12 सितंबर 2026 को लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जहां सुलह योग्य मामलों के साथ परिवहन कार्यालय से संबंधित मामलों और लंबित यातायात ई-चालान का भी निर्धारित प्रावधानों के तहत निपटारा कराया जा सकेगा।

खास बात यह है कि 90 दिनों से अधिक समय से लंबित ई-चालान के निपटारे के लिए परिवहन विभाग, बिहार की एकमुश्त यातायात चालान निपटान योजना-2026 के तहत विशेष राहत का प्रावधान किया गया है। कतिपय मामलों को छोड़कर निर्धारित चालान राशि का 50 प्रतिशत ही देय होगा।

हालांकि, अलग-अलग मामलों के लिए परिवहन विभाग ने न्यूनतम देय राशि भी निर्धारित की है। यह विशेष योजना वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए लागू है। ऐसे में जिन वाहन मालिकों का ई-चालान लंबे समय से भुगतान के इंतजार में है, उनके लिए 12 सितंबर की लोक अदालत निपटारे का महत्वपूर्ण अवसर हो सकती है।

वाहन स्वामी लोक अदालत में उपस्थित होकर अपने लंबित ई-चालान का निपटारा करा सकते हैं। योजना, पात्रता और न्यूनतम देय राशि से जुड़ी विस्तृत जानकारी जिला परिवहन कार्यालय, बुधौल, नवादा से प्राप्त की जा सकती है।

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