अन्य राज्यों से खनिज लेकर आने वाले वाहन मालिकों के लिए अलर्ट, अभी कराएं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, वरना रास्ते में ही हो सकती है कार्रवाई, बालू, पत्थर समेत सभी लघु खनिज वाहनों के लिए नया नियम लागू
Report by Nawada News Xpress/ नवादा / सूरज कुमार

नवादा। बिहार में बालू, पत्थर समेत अन्य लघु खनिजों के परिवहन को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब दूसरे राज्यों से बिहार में प्रवेश करने वाले सभी खनिज लदे वाहनों के लिए इंटर स्टेट ट्रांजिट पास (ISTP) अनिवार्य कर दिया गया है। यह व्यवस्था 10 जून 2026 से पूरे बिहार में लागू होगी। बिना ट्रांजिट पास के खनिज परिवहन करते पकड़े जाने पर वाहन मालिकों और चालकों पर कड़ी कार्रवाई के साथ जुर्माना भी लगाया जाएगा।

जिला खनन पदाधिकारी प्रत्यय अमन ने बताया कि खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना के अनुसार अन्य राज्यों से बालू, पत्थर एवं अन्य लघु खनिज लेकर बिहार में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों का आईएसटीपी पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। वाहन स्वामी जल्द से जल्द पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर लें, ताकि समय पर ट्रांजिट पास बनाया जा सके।

जानिए कितना लगेगा शुल्क
विभाग द्वारा इंटर स्टेट ट्रांजिट पास के लिए शुल्क निर्धारित किया गया है। इसके तहत 60 रुपये प्रति मीट्रिक टन और 85 रुपये प्रति घनमीटर की दर से ऑनलाइन भुगतान करना होगा। शुल्क का भुगतान केवल डिजिटल माध्यम से ही स्वीकार किया जाएगा।
6 घंटे के अंदर बनवाना होगा ट्रांजिट पास
जिला खनन पदाधिकारी प्रत्यय अमन ने बताया कि जिस राज्य से खनिज का परिवहन चालान जारी होगा, उसके 6 घंटे के भीतर वाहन पर लदे खनिज की मात्रा के अनुसार इंटर स्टेट ट्रांजिट पास लेना अनिवार्य होगा। ट्रांजिट पास की वैधता संबंधित परिवहन चालान की वैधता के अनुरूप होगी।

यात्रा के दौरान ये दो दस्तावेज रखना जरूरी
खनिज परिवहन के दौरान वाहन चालक के पास इंटर स्टेट ट्रांजिट पास (ISTP) एवं संबंधित राज्य से जारी वैध खनिज परिवहन चालान दोनों दस्तावेज होना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि इस व्यवस्था से सरकार के राजस्व में भी वृद्धि होगी और फर्जी चलान के माध्यम से बिहार में खनीज वाहनों को प्रवेश दिलाने वाले इंट्री माफियाओं पर भी शिकांजा कसेगा।

एक भी कागजात नहीं मिला तो होगी कार्रवाई
खनन विभाग ने स्पष्ट किया है कि जांच के दौरान यदि उपरोक्त दोनों में से कोई एक दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं पाया गया, तो बिहार खनिज (समाहरण, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 (संशोधित 2026) के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
वाहन मालिकों के लिए जरूरी सूचना
खनन विभाग ने सभी ट्रांसपोर्टरों, वाहन मालिकों और खनिज कारोबारियों से अपील की है कि वे अंतिम समय का इंतजार न करें और तत्काल पोर्टल पर पंजीकरण कराकर नई व्यवस्था का पालन सुनिश्चित करें, ताकि परिवहन के दौरान किसी प्रकार की कानूनी परेशानी या आर्थिक दंड का सामना न करना पड़े।


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