सरकारी राशि गबन मामले में नरहट प्रखंड के कौन है तत्कालीन नाजिर, जिसे दिया गया दोषी करार, पढ़ें पूरी खबर 

अधिकतम सजा के लिये अभिलेख भेजा गया मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के अदालत में

Report by Nawada News Xpress

नवादा / सूरज कुमार

नवादा जिले में सरकारी राशि गबन के आरोप में नरहट प्रखंड के तत्कालिन नाजिर घनश्याम प्रसाद को भादवि की धारा 409/420 के तहत दोषी पाते हुए उक्त धाराओं में अधिक्तम सजा देने के लिये न्यायिक दंडाधिकारी अनुभव रंजन ने अभिलेख को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के अदालत में भेजा है।

अभियुक्त पीछले कई सालों से जेल में बंद है। जानकारी देते हुए अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी नवनीत कुमार ने बताया कि मामला नरहट थाना कांड संख्या- 284/20 से जुड़ा है। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार आरोपी घनश्याम नरहट प्रखंड में नाजिर के पद पर कार्यरत थे।

जिसने प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा दिये गये आदेश के आलोक में अनुमोदित राशि से अधिक राशि का चेक निर्गत कर 39 लाख 85 हजार रूपये का सरकारी राशि का गबन किया था।

नरहट प्रखंड के तत्कालिन प्रखंड विकास पदाधिकारी के अनुशंसा पर जिला पदाधिकारी के द्वारा गठित टीम ने जांच किया तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी के शिकायत को सही पाया, तब आरोपी के विरूद्ध स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई।

पुलिस के द्वारा अनुसंधान में भी घटना को सत्य पाते हुए अंतिम प्रपत्र न्यायालय में जमा किया और न्यायालय के द्वारा 18 अक्टूबर 2020 को वाद में संज्ञान लिया गया।

16 सितम्बर 2021 को वाद में आरोपी के विरूद्ध आरोप गठन किया गया और गवाहों की गवाही अदालत में दर्ज होने लगी। अभियोजन की ओर से कुल 8 गवाहों की गवाही अदालत में दर्ज कराई गई।

अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के अवनोकन बाद न्यायिक दंडधिकारी अनुभव रंजन ने भादवि की धारा 409/420 के तहत दोषी पाते हुए मामले को गम्भीर पाया

तथा उक्त धाराओं में अधिकतम सजा देने के लिये अभिलेख को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के अदालत में भेजा है। ऐसे में हर लोगों की निगाह मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पर टिकी है, जिसमें उक्त आरोपी को कितने सालों की सजा सुनाई जाती है।

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