ईंट-भट्ठा संचालकों को बड़ी राहत, ब्याज की पूरी रकम होगी माफ

वन टाइम सेटलमेंट योजना में बकाया चुकाने का मौका, 120 दिनों में मूल राशि जमा करने पर मिलेगा लाभ
Report by Nawada News Xpress/ नवादा / सूरज कुमार
नवादा। जिले के ईंट-भट्ठा संचालकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। लंबे समय से बकाया राशि और उस पर बढ़ते ब्याज के बोझ से परेशान संचालकों को अब वन टाइम सेटलमेंट योजना के तहत राहत दी जाएगी। योजना के तहत निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाले ईंट-भट्ठा संचालकों के बकाया पर लगने वाले ब्याज की राशि माफ की जाएगी और उन्हें मूल बकाया राशि जमा करने का अवसर मिलेगा।

इस संबंध में जिला खनन पदाधिकारी प्रत्यय अमन ने ईंट-भट्ठा उद्योग संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर योजना की जानकारी दी। बैठक में योजना की पात्रता, राशि जमा करने की प्रक्रिया तथा नीलाम पत्र वाद से जुड़े मामलों पर विस्तार से चर्चा की गई।

जानकारी के अनुसार, योजना का लाभ लेने के लिए ईंट-भट्ठा संचालकों को निर्धारित अवधि में अपनी बकाया मूल राशि जमा करनी होगी। योजना का लाभ लेने की अवधि 21 सितंबर से 20 दिसंबर 2026 तक निर्धारित की गई है। इसके तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 अथवा उससे पहले की बकाया रॉयल्टी राशि से जुड़े मामलों में निर्धारित प्रक्रिया के तहत समाधान का रास्ता खुलेगा।

बैठक में बताया गया कि जिन ईंट-भट्ठा संचालकों के खिलाफ नीलाम पत्र वाद दायर है, उन्हें भी निर्धारित प्रक्रिया के तहत योजना का लाभ मिल सकता है। हालांकि, इसके लिए संबंधित संचालकों को अपनी पात्रता और बकाया राशि से जुड़े आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

जिले में वर्तमान में करीब 231 ईंट-भट्ठे संचालित हैं। इनमें कई संचालकों के खिलाफ पुरानी बकाया राशि पर ब्याज जुड़ता रहा है। ऐसे में वन टाइम सेटलमेंट योजना को उनके लिए राहत का महत्वपूर्ण अवसर माना जा रहा है।
योजना के तहत बकाया मूल राशि जमा होने के बाद संबंधित मामलों के निपटारे की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। साथ ही जिला खनिज फाउंडेशन, आयकर तथा अन्य देय मदों से संबंधित भुगतान की प्रक्रिया भी निर्धारित नियमों के अनुसार पूरी करनी होगी।

खनन विभाग की ओर से संचालकों को योजना का लाभ लेने के लिए समय सीमा के भीतर आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने की अपील की गई है। अधिकारियों के अनुसार, निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद योजना का लाभ मिलना मुश्किल होगा।

