वाहन का मुल्य के अलावा 55 हजार रूपये जुर्माना मिलाकर कुल 1.23 लाख रूपये वापस करने का दिया आदेश
Report by Nawada News Xpress
नवादा / सूरज कुमार
नवादा जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग ने नगर स्थित हीरो शोरूम गिरजा ऑटोमोबाईल को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी करार देते हुए वाहन मुल्य 68 हजार 890 रूपये वापस करने व 55 हजार रूपये जुर्माना सहित कुल 1 लाख 23 हजार 890 रूपये भुगतान करने का आदेश सुनाया है।

जानकारी अनुसार काशीचक थाना क्षेत्र अंतर्गत रेवरा बौरी गांव निवासी रौशन कुमार ने गिराजा ऑटोमोबाईल से नगद भुगतान कर स्कूटी खरीदा था।

वाहन खरीदने के बाद क्रेता ने वाहन को निबंधन कराने के लिए जिला परिवहन पदाधिकारी के कार्यालय में आवेदन दिया, जहां यह कहते हुए उपभोक्ता के स्कूटी का निबंधन नहीं किया गया कि सरकार ने उक्त मॉडल के वाहन की बिक्री पर रोक लगा दी है।

जिसके बाद क्रेता ने बिक्रेता के प्रतिष्ठान से सम्पर्क किया, परंतु बिक्रेता ने कोई उचित पहल नहीं किया। इसके बाद क्रेता ने थक-हारकर आयोग के समक्ष वाद दायर कर न्याय की गुहार लगाई।

वाद की सुनवाई उपरांत आयोग के अध्यक्ष राज कुमार प्रसाद एवं सदस्य मिथिलेश कुमार ने वाहन के बिक्रेता गिरिजा ऑटोमाबाईल को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाते हुए

वाहन मुल्य 68 हजार 890 रूपये तथा मानसिक, आर्थिक व वाद खर्च के रूप में 55 हजार रूपये अलग से बतौर जुर्माना भुगतान करने का आदेश दिया है।



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