नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाला दरिंदा सलाखों के पीछे, अदालत ने सुनाई 5 साल की सख्त सजा

POCSO कोर्ट का कड़ा संदेश – मासूमों पर गलत नजर डालने वालों को नहीं मिलेगी राहत, जुर्माना और मुआवजे का भी आदेश

Report by Nawada News Xpress/ नवादा / सूरज कुमार

नवादा में नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को आखिरकार कानून ने कड़ी सजा दी है। पोक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश मनीष द्विवेदी ने दोषी को 5 साल के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

यह मामला रजौली थाना क्षेत्र के धमौल गांव का है, जहां 22 मई 2023 को आरोपी सत्येंद्र पांडेय ने एक नाबालिग के साथ शर्मनाक हरकत की थी। पीड़िता की शिकायत और गवाहों के ठोस बयान के आधार पर अदालत ने उसे दोषी करार दिया।

अदालत ने जुर्माने की राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है, साथ ही सरकार को पीड़िता को 1 लाख रुपये की सहायता राशि देने के लिए भी निर्देशित किया गया है।

👉 यह फैसला साफ संदेश देता है कि मासूमों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

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