09 मई को नवादा में लगेगा न्याय का महाकुंभ: राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट

हजारों मामलों के निपटारे की तैयारी तेज, सभी विभागों को मिला स्पष्ट निर्देश

Report by Nawada News Xpress/ नवादा / सूरज कुमार

नवादा में आगामी 09 मई 2026 को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए जिले में तैयारियां युद्धस्तर पर शुरू हो गई हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार, नई दिल्ली एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के निर्देश पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, नवादा आशुतोष कुमार झा के मार्गदर्शन में व्यापक रणनीति तैयार की जा रही है।

इसी क्रम में 24 अप्रैल 2026 को जिला विधिक सेवा प्राधिकार, नवादा के प्रकोष्ठ में एक अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में वन प्रमंडल, श्रम विभाग, विद्युत विभाग, खनन विभाग एवं दूरभाष विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया और अपने-अपने विभागों से जुड़े मामलों के त्वरित निष्पादन को लेकर चर्चा की।

नोटिस तामिला पर खास फोकस, थाना स्तर तक सख्त निर्देश

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने स्पष्ट किया कि लोक अदालत में अधिकतम मामलों के निपटारे के लिए सभी थाना अध्यक्षों को शत-प्रतिशत नोटिस तामिला सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। इसके लिए नोटिस सीधे थाना के माध्यम से भेजे जा रहे हैं ताकि कोई भी पक्षकार छूट न पाए।

बिजली बिल, खनन, श्रम और टेलीफोन विवाद होंगे प्राथमिकता में

बैठक में यह तय किया गया कि इस बार बिजली बिल, खनन, वन वाद, श्रम विवाद एवं टेलीफोन से जुड़े मामलों को प्राथमिकता के आधार पर सुलझाया जाएगा। संबंधित विभागों को लंबित मामलों की सूची तैयार कर जल्द निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा गया है।

पारा विधिक स्वयंसेवक भी मैदान में, हर पक्षकार तक पहुंचेगी सूचना

लोक अदालत को सफल बनाने के लिए पीठ लिपिक, कार्यालय लिपिक के साथ-साथ पारा विधिक स्वयंसेवकों को भी तैनात किया गया है, जो पक्षकारों तक नोटिस पहुंचाने और उन्हें जागरूक करने में अहम भूमिका निभाएंगे।

इस बार रिकॉर्ड निपटारे की उम्मीद

प्रशासन का दावा है कि इस बार अधिक से अधिक सुलहनीय मामलों का निपटारा कर नया रिकॉर्ड बनाया जाएगा। इसके लिए न्यायिक पदाधिकारियों के साथ लगातार समन्वय बैठकें भी की जा रही हैं। क्या है खास?– अगर आपका कोई मामला कोर्ट में लंबित है, तो यह आपके लिए सुनहरा मौका हो सकता है—बिना लंबी सुनवाई के आपसी सहमति से विवाद का समाधान किया जाएगा।

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