शराबबंदी पर कोर्ट हुआ सख्त- महज छह माह में ही नवादा के किस शराब धंधेबाज को न्यायालय ने सुना दी सजा, पढ़ें पूरी खबर 

शराब तस्करी के आरोप में एक व्यक्ति को पांच वर्ष का कारावास के साथ सुनाई गई अर्थदंड की सजा
Report by Nawada News Xpress 

नवादा / सूरज कुमार 

नवादा में शराबबंदी को लेकर व्यवहार न्याययालय सख्त हो गया है। यही वजह है कि नवादा के एक शराब धंधेबाज को महज छह माह में ही सजा सुना दी है। शराब तस्करी के आरोप में एक व्यक्ति को पांच साल का कारावास तथा एक लाख रूपये का अर्थदंड की सजा सुनाई गई।

विशेष उत्पाद न्यायालय द्वितीय के न्यायाधीश अशुतोष राय ने शुक्रवार को यह सजा नवादा जिले के अकबरपुर थाना क्षेत्र के हाटपर मुहल्ला निवासी अखलेश कुमार को सुनाया है। मामला उत्पाद थाना कांड संख्या- 113/24 से जुड़ा है।

जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक मोबसिर रसूल ने बताया कि सजायाफ्ता अखलेश कुमार सेन्ट्रो कार में छिपाकर 72 लीटर विदेशी शराब झारखंड राज्य से बिहार ला रहा था, तभी समेकित जांच चौकी रजौली में जांच के क्रम में उत्पाद विभाग के कर्मी ने शराब के साथ वाहन को जब्त करते हुए अभियुक्त अखलेश कुमार को गिरफ्तार किया।

घटना 15 फरवरी 2024 की है। विशेष लोक अभियोजक के द्वारा आदालत में प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के आधार पर न्यायाधीश ने अखलेश कुमार को मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम की धारा 30 ए के तहत दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई।

गौरतलब हो कि अभी तक दूसरे जिले के शराब माफियाओं को कोर्ट द्वारा सजा दिया गया था, लेकिन इसबार नवादा जिले के उक्त धंधेबाज को सजा मिलने से जिले के शराब माफियाओं में हड़कंप मच गया है।

बावजूद लोग चंद रुपयों के लिए शराब का अवैध धंधा करने से बाज नहीं आ रहे हैं। बता दें कि आये दिन दर्जनों शराब माफिया और पियक्कड़ गिरफ्तार होने के बाद भी उनके अंदर  कानून का डर नहीं है।

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