हत्या के आरोप में किस आरोपी को अदालत ने सुनाया आजीवन कारावास की सजा, पढ़ें पूरी खबर

2020 में हुई हत्या के तीन साल बाद आया फैसला 
Report by Nawada News Xpress

नवादा / सूरज कुमार

गोली मारकर हत्या करने के आरोप में एक व्यक्ति को उम्र कैद व अर्थदंड की सजा सुनाई गई। व्यवहार न्यायालय के तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशुतोष राय ने यह सजा अकबरपुर थाना क्षेत्र के गंगटा गांव निवासी सुबोध सिंह उर्फ छोटानी सिंह को सुनाया।

मामला अकबरपुर थाना कांड संख्या-478/20 से सम्बंधित है। जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक ईश्वरी प्रसाद शर्मा ने बताया कि उक्त गांव निवासी पंकज कुमार अपनी बहन के साथ बाइक पर सवार होकर नवादा से गंगटा गांव जा रहा था,

तभी रास्ते में घंघारी गांव के समीप पूर्व से घात लगाये बैठे अभियुक्त सुबोध सिंह एवं अन्य ने पंकज कुमार की बहन को जबरन बाइक से उतारा तो पंकज कुमार भागने लगा।

तभी अभियुक्त ने पकंज का पीछा कर उसे गोली मार दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इस घटना को लेकर मृतक के भाई रौशन कुमार के द्वारा स्थानीय थाना में कांड अंकित कराया गया।

घटना 25 अगस्त 2020 की बताई जाती है। अदालत में गवाहों के द्वारा दर्ज कराये गये बयान के आधार पर न्यायाधीश ने घटना के आरोपित सुबोघ सिंह को हत्या का आरोपी मानते हुए

आजीवन कारावास व 25 हजार रूपये अर्थ दंड की सजा सुनाई। वहीं शस्त्र अधिनियम के तहत 3 वर्ष का कारावास व 5 हजार रूपये अर्थ दंड की सजा सुनाई।

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