किस मामले में अदालत ने नवादा जिला खनन पदाधिकारी के वेतन भुगतान पर लगाई रोक, पढ़ें पूरी खबर 

न्यायालय में नहीं किया गया प्रतिवेदन समर्पित, खनन पदाधिकारी पर लगा लापरवाही एवं कर्तव्यहीनता का आरोप 

Report by Nawada News Xpress 

नवादा / सूरज कुमार 

नवादा में जिला खनन पदाधिकारी के वेतन निकासी पर अगले आदेश तक न्यायालय ने रोक लगा दिया है। यह आदेश जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश विवेक विशाल ने जारी किया है। न्यायाधीश ने जिला खनन पदाधिकारी पर अदालत के आदेश की अवहेलना तथा कर्तव्य के निर्वहण में घोर लापरवाही का आरोप लगाया है।

आदेश का अनुपालन को लेकर आदेश की प्रति जिला पदाधिकारी तथा जिला कोषागार पदाधिकारी को भेज दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार खनन निरीक्षक अपूर्व सिंह ने गुप्त सूचना के आधार पर रजौली थाना क्षेत्र अंतर्गत धनार्जय नदी के बभनी घाट पर छापेमारी किया था,

जहां अवैध रूप से बालू ढुलाई में सलिप्त 3 ट्रैक्टर को जब्त करते हुए एक ट्रैक्टर चालक को गिरफ्तार किया था। इस सम्बंध में रजौली थाना कांड संख्या-397/24 दर्ज किया गया था। घटना 14 अगस्त 2024 की बताई जा रही है।

इस कांड के कथित अभियुक्त गुजरी देवी, संजय कुमार तथा लालू कुमार की ओर से अग्रीम जमानत आवेदन दाखिल किया गया। अग्रीम जमानत आवेदन सुनवाई के क्रम में जिला खनन पदाधिकारी से सरकारी राजस्व की क्षति से सम्बंधित प्रतिवेदन की मांग की गई,

परंतु जिला खनन पदाधिकारी ने ना तो कोई प्रतिवेदन अदालत में समर्पित किया और ना ही प्रतिवेदन नहीं समर्पित किये जाने का कोई कारण अदालत को बताया, तब अदालत ने यह पाया कि जिला खनन पदाधिकारी को न्यायालय के प्रति कोई सम्मान नहीं है।

इसको लेकर न्यायालय ने जिला खनन पदाधिकारी को लापरवाही एवं कर्तव्यहीनता का आरोप लगाते हुए वेतन भुगतान रोकने का आदेश जारी कर दिया है।

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