सेवा में त्रुटि पर उपभोक्ता आयोग ने किस बीमा कम्पनी पर लगाया जुर्माना

आयोग ने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड बीमा कम्पनी पर लगाया जुर्माना

Report by Nawada News Xpress

नवादा / सूरज कुमार

नवादा जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग ने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड बीमा कम्पनी को सेवा में त्रुटी का दोषी करार देते हुए बीमा की राशि सहित मुकदमा का खर्च भुगतान करने का आदेश दिया है।

जानकारी अनुसार काशीचक थाना क्षेत्र के कोसथुआ गांव निवासी अजय कुमार बाइक से जा रहे थे, तभी उक्त बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गयी। इस दुर्घटना में अजय कुमार गम्भीर रूप से घायल हो गया था, जिसकी मौत इलाज के दौरान हो गई थी।

आईसीआईसीआई लोम्बार्ड बीमा कम्पनी ने मृतक की पत्नी रंजू देवी को बिमित राशि का भुगतान करने से इंकार कर दिया, तब पीड़िता मृतक की पत्नी ने उपभोक्ता आयोग में वाद दायर कर न्याय की गुहार लगाई।

15 लाख रूपये और 35 हजार रूपये जुर्माना देने का दिया आदेश 
आयोग के अध्यक्ष राज कुमार प्रसाद व सदस्य मिथिलेश कुमार ने उभपक्षों के अधिवक्ताओं के दलीलों को सुनने के बाद बीमा कम्पनी को सेवा में त्रुटी का दोषी करार देते हुए

बीमा की राशि 15 लाख रूपये तथा हर्जाना के रूप में 35 हजार रूपये रंजु देवी को देने का आदेश उक्त बीमा कम्पनी को दिया है। गौरतलब हो कि उपभोक्ता प्रतितोष आयोग इन दिनों उपभोक्ताओं के लिए वरदान साबित हो रही है।

जागरूक लोग सेवा में त्रुटि का गुहार लगाकर इंसाफ पाने में सफल हो रहे हैं। बता दें कि हर इंसान उपभोक्ता है, ऐसे में लोग किसी भी क्षेत्र में बतौर उपभोक्ता ठगी का शिकार होते हैं तो उनके लिए आयोग का दरवाजा खुला है। इसी का परिणाम है कि आये दिन आयोग के फैसले से लोग लाभान्वित हो रहे हैं।

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