साढ़े पांच साल तक मुकदमा चलने के बाद न्यायालय ने दिया सजा, 29 अक्टूबर 2018 को हुई थी घटना
Report by Nawada News Xpress
नवादा / सूरज कुमार
नवादा में गोली मारकर हत्या किये जाने के एक मामले में अदालत ने एक व्यक्ति को सश्रम आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है। अष्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश देशमुख ने यह सजा मंगलवार को सुनाया।

सजा पाने वाला व्यक्ति कादिरगंज थाना क्षेत्र के आंती रानीहट्टी निवासी पंकज मिस्त्री है। घटना 29 अक्टूबर 2018 के दोपहर की बताई जाती है। विशेष लोक अभियोजक महबूब उद्दीन ने अदालत में अभियोजन पक्ष रखा।

करीब साढ़े पांच वर्षों तक चली इस मुकदमा में हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा सुनाकर आखिर न्यायालय ने पीड़ित परिजनों को राहत दे दी है। जानकारी अनुसार रविदास टोला, आंती निवासी पिन्टू चौधरी ताड़ी लाने के लिये जा रहा था।

तभी रास्ते में रहे पंकज मिस्त्री एवं अन्य ने पिन्टू से गाली-गलौज करते हुए ताडी मांगा। पिन्टू ने ताड़ी नहीं होने की बात कही, जिस पर पंकज ने पास रहे पिस्तौल से पिन्टू को गोली मार दिया,

जिससे पिन्टू गम्भीर रूप से जख्मी हो गया और इलाज के लिये पटना ले जाने के क्रम मे उसकी मौत हो गई। इस घटना को लेकर मृतक के पिता कृष्णा चौधरी के बयान पर नगर थाना में कांड संख्या-804/18 दर्ज किया गया था।

घटना के गवाहों द्वारा अदालत में दिये गये बयान के आधार पर न्यायाधीश ने पंकज मिस्त्री को भादवि की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास तथा 10 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

वहीं अनुसूचित जाति व जन जाति अधिनियम के तहत भी आजीवन का कारावास एवं 10 हजार रूपये अर्थदंड तथा आर्म्स एक्ट के तहत 7 वर्ष का कारावास व 5 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनवाई गई।

