HomeElectionचुनावी माहौल में लागू हुआ सख्त कानून, शोरुम के बाहर बिना रजिस्ट्रेशन...

चुनावी माहौल में लागू हुआ सख्त कानून, शोरुम के बाहर बिना रजिस्ट्रेशन व बिना नंबर प्लेट की गाड़ियां निकली तो होगी कार्रवाई, पढ़ें पूरी खबर 

राज्य में लगी आचार संहिता और कानून-व्यवस्था का पालन को देखते हुए बिना नंबर प्लेट की गाड़ियों पर सख्ती बरतने का परिवहन सचिव ने दिया निर्देश
 नवादा जिले के जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को दिया गया निर्देश, अपराधी भी बिना नंबर की गाड़ियों का करते हैं उपयोग
बिना नंबर की गाड़ी शोरुम से निकलने पर संबंधित कंपनी के डीलर पर लगाया जायेगा जुर्माना, संबंधित डीलर का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की भी हो सकती है कार्रवाई
वाहनों पर हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट लगाने की जवाबदेही संबंधित कंपनी एवं डीलर को, परिवहन सचिव श्री संजय कुमार अग्रवाल ने कार्रवाई के लिए सभी डीटीओ और एमवीआई को दिया निर्देश
बगैर निबंधन बगैर एचएसआरपी लगाए वाहन शोरुम से निकालने पर संबंधित वाहन मालिक पर भी की जाएगी कार्रवाई, ऐसे वाहनों पर जुर्माना और बगैर नंबर प्लेट के चलने वाले वाहन को किया जाएगा जब्त
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर वाहनों पर एचएसआरपी अनिवार्य, चलाया जाएगा विशेष अभियान
Report by Nawada News Xpress 

नवादा / सूरज कुमार 

चुनावी माहौल में परिवहन सचिव ने वाहनों के लिए लागू सख्त कानून को लेकर आदेश जारी कर दिया है, जिसमें शोरुम के बाहर बगैर रजिस्ट्रेशन एवं बगैर हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट (एचएसआरपी) की गाड़ियां निकली तो संबंधित वाहन मालिक के साथ डीलर पर भी कार्रवाई की जाएगी।

इसके तहत वाहन कंपनी के डीलर से जुर्माना और रजिस्ट्रेशन निलंबित करने की भी कार्रवाई की जा सकती है। इस संबंध में परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सभी जिलों के जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को राज्य में लगी आचार संहिता और कानून-व्यवस्था का पालन के मद्देनजर बिना नंबर प्लेट की गाड़ियों पर सख्ती बरतने का निर्देश दिया है।

अपराधी भी करते हैं बिना नंबर की गाड़ियों का उपयोग
वाहन पर नंबर नहीं लगे होने की वजह से सड़क दुर्घटना, चोरी या अन्य घटना होने पर वाहन मालिक का सही से पता नहीं लग पाता है। शोरुम से बिना नंबर की गाड़ी निकलने की वजह से आए दिन अपराधी चोरी और अन्य अपराध की घटनाओं को भी अंजाम देते हैं।

अभियान चला बिना नंबर की गाड़ियों पर की जाएगी कार्रवाई
सड़कों पर बिना नम्बर की चलने वाली गाड़ियों पर विशेष अभियान चलाया जाएगा। अभियान के दौरान बिना नंबर प्लेट की गाड़ियां पकड़े जाने पर जुर्माना लगाया जाएगा एवं वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी।

साथ ही बिना नंबर प्लेट लगे वाहन को बेचने वाले डीलर के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में जिला परिवहन पदाधिकारी एवं एमवीआई को कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही डीटीओ और एमवीआई को यह सुनिश्चित कराने को कहा है कि किसी भी परिस्थिति में बिना नंबर की गाड़ियां शोरुम से बाहर सड़क पर नहीं निकले।

निबंधन और नम्बर प्लेट लगाने के बाद ही वाहनों की करें डिलीवरी
परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि ऐसा देखा जा रहा है कि कुछ डीलरों द्वारा बिना निबंधन और बिना एचएसआरपी प्लेट लगाए वाहन की डिलीवरी दी जा रही है। ऐसा किया जाना मोटरवाहन अधिनियम का उल्लंघन है। वाहन का निबंधन और एचएसआरपी प्लेट लगाने के बाद ही डीलर वाहन की डिलीवरी दें।

इस संबंध में प्रावधान स्पष्ट है कि वाहन विक्रेता अर्थात डीलर के द्वारा ही वाहन की डिलीवरी के समय एचएसआरपी एवं नंबर प्लेट सहित वाहन की सप्लाय खरीदार को की जाए। इसके साथ ही परिवहन सचिव ने लोगों से भी अपील की है कि बिना नंबर प्लेट लगे गाड़ी की डिलीवरी ना लें अन्यथा वाहन जब्त किया जा सकता है।

क्या है नियम
मोटर अधिनियम 2019 की धारा 41 की उपधारा 6 में प्रावधान है कि जिस गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किया गया है तो डीलर वह वाहन स्वामी को तब तक नहीं दे सकता है, जब तक उस पर हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट और नंबर नहीं हो। ऐसा नहीं होने पर डीलर पर 192बी के तहत जुर्माना लगेगा। वहीं धारा 192 के तहत वाहन मालिक पर कार्रवाई की जाएगी।

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments

You cannot copy content of this page