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मतदान से तीन दिन पूर्व नवादा जिले में क्यों बीएनएसएस की धारा-163 के तहत लागू हुई निषेधाज्ञा, पढ़ें पूरी खबर

शांतिपूर्ण और भयमुक्त मतदान सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन सतर्क, डीएम रवि प्रकाश ने जारी किया सख्त निर्देश

Report by Nawada News Xpress / नवादा / सूरज कुमार

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 की घोषणा 6 अक्टूबर 2025 को की गई थी। इसके तहत नवादा जिले के सभी पाँच विधानसभा क्षेत्रों — 236-हिसुआ, 237-नवादा, 238-गोविन्दपुर, 239-वारिसलीगंज एवं 235-रजौली (अ.जा.) — में मतदान 11 नवम्बर 2025 को कराया जाएगा। हिसुआ, नवादा एवं वारिसलीगंज में मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक, जबकि रजौली एवं गोविन्दपुर में सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं भयमुक्त मतदान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला दंडाधिकारी सह जिला निर्वाचन अधिकारी रवि प्रकाश (भा.प्र.से.) ने बीएनएसएस की धारा-163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के सभी मतदान केन्द्रों के आसपास प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर दिया है।

मतदान केन्द्रों के आसपास रहेगा प्रतिबंधित क्षेत्र

डीएम ने आदेश जारी करते हुए कहा कि मतदान केन्द्रों के 100 मीटर के परिधि क्षेत्र को “प्रतिबंधित क्षेत्र” घोषित किया गया है। इस दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था, भीड़भाड़ या मोबाइल उपकरणों के दुरुपयोग पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

निषेधाज्ञा के प्रमुख बिंदु :-

– मतदान से 48 घंटे पूर्व प्रचार-प्रसार पूर्णतः वर्जित रहेगा।

– भारत निर्वाचन आयोग के सभी निर्देशों का अक्षरशः पालन अनिवार्य होगा।

– किसी भी मतदान केन्द्र से 100 मीटर के भीतर कोई राजनीतिक कार्यालय नहीं खोला जाएगा।

– मतदान केन्द्रों के अंदर या आसपास 5 या अधिक व्यक्तियों का अनाधिकृत जमावड़ा प्रतिबंधित रहेगा।

– घातक हथियार, जैसे लाठी, भाला, तीर-धनुष, पत्थर आदि लेकर मतदान केन्द्र में प्रवेश वर्जित रहेगा। (ड्यूटी पर तैनात अधिकारी एवं परंपरागत शस्त्रधारी समुदाय अपवाद होंगे।)

– मतदान केन्द्रों पर मोबाइल, वायरलेस सेट, कोडलेस फोन का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

– मतदाताओं को डराने, धमकाने या प्रलोभन देने की सख्त मनाही, साम्प्रदायिक या धार्मिक उकसावे पर रोक।

– सभा, जुलूस, धरना, प्रदर्शन एवं लाउडस्पीकर के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध।

– धार्मिक स्थलों का चुनावी उपयोग निषिद्ध।

– आवश्यक सेवाएँ जैसे एम्बुलेंस, बिजली-पानी, दूध वाहन, विवाह, अंतिम संस्कार एवं सरकारी कर्तव्य पर तैनात कर्मी इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।

– PWD मतदाताओं के वाहन एवं रेलवे स्टेशन/बस स्टैंड से जुड़े आवश्यक यातायात को छूट दी गई है।

उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई

डीएम रवि प्रकाश ने स्पष्ट किया कि इस आदेश का उल्लंघन करने पर बीएनएसएस की धारा-163 एवं बीएनएस की धारा-223 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मतदाताओं से अपील की है कि वे भयमुक्त होकर मतदान करें और किसी भी प्रकार की अफवाह या अवैध गतिविधि की सूचना तुरंत प्रशासन को दें, ताकि लोकतंत्र के इस पर्व को सफल एवं शांतिपूर्ण बनाया जा सके।

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