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नवादा न्यायालय ने दुष्कर्म के किस आरोपी को सुनाया बीस साल व अर्थ दंड की सजा, पढ़ें पूरी खबर 

बारात देखने गई बच्ची को अगवा कर दिया था दुष्कर्म की घटना को अंजाम, 30 नवम्बर 2020 की है घटना, चार साल में कोर्ट ने दे दिया सजा 

Report by Nawada News Xpress 

नवादा / सूरज कुमार 

नवादा में चार साल पूर्व एक बच्ची के साथ दुष्कर्म किये जाने के मामले में दुष्कर्मी युवक को कोर्ट ने 20 वर्ष का सश्रम का कारावास तथा अर्थदंड की सजा सुनाई है। पोक्सो न्यायालय के विशेष न्यायाधीश मनीष त्रिवेदी ने यह सजा सेामवार को पकरीबरावां थाना क्षेत्र के एरूरी गांव निवासी धर्मेंन्द्र कुमार उर्फ सुमन को सुनाया है।

मामला पकरीबरावां थाना कांड संख्या- 404/20 से जुड़ा है। विशेष लोक अभियोजक भोला पासवान ने बताया कि घटना 30 नवम्बर 2020 की रात्रि करीब 8 बजे की है। उन्होंने यह भी बताया कि घटना के समय घर के समीप से बारात गुजर रही थी

तथा उक्त बच्ची बारात को देखने के लिये अपने घर के दरवाज पर खड़ी थी और बारात को देखते हुए वह घर से कुछ दूर चली गई, तभी अभियुक्त ने बच्ची को अकेला पाकर उसका मुंह बंद कर सुनसान स्थान पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया।

घटना के गवाहों के द्वारा अदालत में दिये गये बयान के आधार पर न्यायाधीश ने पोक्सो एक्ट की धारा के तहत आरोपित दुष्कर्मी युवक को 20 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 30 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। वहीं अदालत ने पीड़िता की पढाई-लिखाई के लिये सरकार से सात लाख रूपये भुगतान किये जाने का अनुशंसा भी किया है।



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