नवादा में चार माह बंद रहेगा नदी से बालू उठाव, विभागीय स्तर पर महज 285875.82 एमटी ही बालू हो सका स्टॉक प्वाइंट पर जमा, इतनी कम बालू से कैसे होगा जिलेवासियों की आपूर्ति
बालू घाट बंद होने से पूर्व विभागीय मिली भगत से स्टॉक प्वाइंट के नाम पर खूब हो रहा अवैध बालू का उठाव
बालू को लेकर बदल गया नियम, अब 15 जून से चार माह तक नदी से सीधे बालू उठाव पर रहेगा रोक
जरूरतमंदों के लिए अब तक बनाया 14 स्टॉक प्वाइंट, 8 स्टॉक प्वाइंट प्रक्रियाधीन
संवेदक के अलावा कई निजी स्टॉक प्वाइंट के लिए भी जारी हुआ लाइसेंस, डेढ़ गुणा मंहगा हो जायगा बालू का रेट
Report by Nawada News Xpress
नवादा / सूरज कुमार
नवादा जिले में 15 जून से 15 अक्टूबर तक सीधे नदियों से बालू उठाव पर रोक लग जायेगा। ऐसी हालात में अब जरूरतमंदों को बालू स्टॉक प्वाइंट से ही बालू की आपूर्ति की जायगी, जिससे लोगों को बालू डेढ़ गुणा मंहगा खरीदना होगा।

इसके लिये जिले के कुल 9 बालू घाटों से जुड़े कुल 14 स्टॉक प्वाइंट बनाया जा चुका है, जबकि 8 बालू स्टॉक प्वाइंट प्रक्रियाधीन है। निर्धारित दर से लगभग डेढ़ गुणा अधिक खर्च होगा। खनन विभाग से मिली जानकारी अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति के साथ ही यह आदेश पूरे देश में लागू किया गया है, जिसमें 15 जून से 15 अक्टूबर तक नदी घाटों से बालू उठाव पर पूरी तरह से रोक लगा दिया जायेगा। भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने पिछले वर्ष तक पूरे देश में बरसात के तीन माह तक नदियों से बालू खनन का रोक लगा दिया जाता था,

परंतु इसबार 4 माह के लिए नदियों से सीधे बालू उठाव पर रोक लगा दिया गया है। इस दौरान नदी से बालू उठाव करने पर कानूनी कार्रवाई किया जायेगा। बरसात के दिनों में नदियों में पानी आ जाने के बाद बालू खनन करने से नदी के अस्तित्व को नुकसान पहुंचता है और पर्यावरण पर बुरा प्रभाव भी पड़ता है, जिसके वजह से यह रोक पूरे देश में लगाया गया है। बालू घाटों के संवेदक बताते हैं कि नदी घाटों से बालू उठाव कर स्टॉक प्वाइंट तक जमा करने में जो खर्च आता है, उसके चलते बालू थोड़ी मंहगी होगी।

हिसुआ के काजी बिगहा मणि डाक स्थान घाट से बालू उठाव का विभाग के पास शून्य है रिपोर्ट
विभागीय स्तर पर देखा जाय तो चार माह के लिए मात्र 285875.82 एमटी बालू ही स्टॉक प्वाइंट पर संग्रह किया गया है। वहीं हिसुआ के काजी बिगहा मणि डाक स्थान घाट से संवेदक मणिरानी कंस्ट्रक्शन का बालू संग्रह अभी तक शून्य दिखाया गया है, जबकि सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी अनुसार इस घाट के संवेदक द्वारा 5 लाख एमटी से अधिक बालू बगैर विभागीय सूचना के संग्रह किया जा चुका है।

हालांकि इस बात को लेकर विभागीय स्तर पर अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की गई है। बता दें कि बालू संग्रह का हर संवेदक को प्रतिदिन विभाग को रिपोर्ट करना होता है, बावजूद इतनी बड़ी मात्रा में उक्त संवेदक द्वारा बालू संग्रह किया जाना एक दिन की बात नहीं है। लिहाजा इसमें विभागीय मिली भगत होने से ही लाखों एमटी बालू संग्रह किया जा सकता है। दुर्भाग्य इस बात का है कि विभाग के पास इसका कोई स्टॉक नहीं दिख रहा है। ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर जांच का विषय बन गया है।

14 नये स्टॉक प्वाइंट में मात्र 285875.82 एमटी ही बालू हो सका है स्टॉक
जिले में बालू उठाव को लेकर बनाया गया 14 स्टॉक प्वाइंट में अब तक मात्र 285875.82 एमटी ही बालू संग्रह किया जा सका है, जो अगले चार माह के लिए प्रयाप्त नहीं है। विभाग के पास रहे बालू संग्रह रिपोर्ट के अनुसार मात्र एक दिन ही शेष बचा है, इन हालातों में पर्याप्त मात्रा में बालू संग्रह नहीं होने के कारण अवैध बालू माफियाओं की चांदी रहेगी।

बता दें कि आखिरी दिन तक अवैध बालू खनन कर स्टॉक किये जाने का गोरखधंधा बड़े पैमाने पर जारी है। जिले में बनाये गये अब तक के स्टॉक प्वाइंट में नवादा सदर स्थित कादिरगंज के आंती, पकरीबरावां, नारदीगंज के रामे, मुफस्सिल के भदोखरा, नवादा सदर के बुधौल, रोह के शिखरपुर, कादिरगंज के पौरा, कौआकोल के पहाड़पुर, हिसुआ के मंझवे, वारिसलीगंज के हाजीपुर, हिसुआ के तुंगी, कादिरगंज गोपालगंज, वारिसलीगंज के चंडीपुर तथा वारिसलीगंज के बहेड़ा भेलवा में स्टॉक प्वाइंट बनाया गया है।

22 स्टॉक प्वाइंट में 14 को मिला लाइसेंस, 8 है प्रक्रियाधीन
जिले में चार माह तक नदी से सीधे बालू उठाव पर रोक लगाये जाने के बाद कुल 22 स्टॉक प्वाइंट बनाये गये हैं, जिसमें 14 स्टॉक प्वाइंट के लिए लाइसेंस जारी किया जा चुका है। पिछले साल 24 स्टॉक प्वाइंट बनाये गये थे, लेकिन इस बार 22 में से 14 नये लाइसेंसी स्टॉक प्वाइंट का लाइसेंस निर्गत कर दिया गया है। जिसमें संवेदकों का 10 तथा निजी बालू बिक्रेताओं में 12 लोगों ने डम्पिंग प्वाइंट का लाइसेंस लिया है। खनन विभाग से मिली जानकारी अनुसार डम्प की गई बालू का स्टॉक रजिस्टर के आधार पर लगातार भौतिक सत्यापन किया जाता है।

प्रति स्टॉक प्वाइंट के लिये खनन विभाग से जारी हुआ लाइसेंस
जिला खनन पदाधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि सरकार के पर्यावरणी नियम के अनुसार हर साल की तरह इस साल चार माह के लिए नदी से सीधे बालू उठाव पर रोक लगा दी गई है। 15 जून से 15 अक्टूबर तक नदी से बालू उठाव पर रोक लगाने का आदेश प्राप्त है। जिले में कुल 22 स्टॉक प्वाइंट में 14 का लाइसेंस निर्गत किया जा चुका है तथा 8 स्टॉक प्वाइंट का लाइसेंस प्रक्रियाधीन है। इसके लिये प्रति स्टॉक प्वाइंट लाइसेंस निर्माण को लेकर विभाग द्वारा राजस्व लिये जा रहे हैं। बालू स्टॉक करने की जानकारी विभाग को देने के बाद उसे बेचने का सामान्य दिनों के जैसा ही नियम रहेगा। इसके अलावा विभाग द्वारा अवैध बालू खनन को लेकर लगातार कार्रवाई की जाती रहेगी। हालांकि पहले भी अवैध बालू खनन को लेकर विभाग द्वारा लगातार छापेमारी की जाती रही है।
