मैट्रिक परीक्षा 2026: नवादा जिला हाई अलर्ट पर, 33 केंद्रों के 500 गज दायरे में धारा 163 लागू, 17 से 25 फरवरी तक सख्ती, हथियार, भीड़, माइक और मोबाइल पूरी तरह प्रतिबंधित
Report by Nawada News Xpress / नवादा / सूरज कुमार

नवादा जिले में वार्षिक माध्यमिक (सैद्धान्तिक) परीक्षा–2026 को शांतिपूर्ण एवं कदाचारमुक्त वातावरण में सम्पन्न कराने के लिए नवादा जिला प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया है। 17 फरवरी 2026 से 25 फरवरी 2026 तक आयोजित होने वाली इस परीक्षा के दौरान जिले के नवादा सदर एवं रजौली अनुमंडल क्षेत्र के सभी परीक्षा केन्द्रों के 500 गज की परिधि में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है।

प्रतिदिन दो पालियों में होगी परीक्षा
यह परीक्षा प्रतिदिन दो पालियों में होगी। प्रथम पाली सुबह 09:30 बजे से 12:45 बजे तक तथा द्वितीय पाली दोपहर 02:00 बजे से 05:15 बजे तक संचालित होगी। नवादा सदर अनुमंडल मुख्यालय में 26 परीक्षा केन्द्र तथा रजौली अनुमंडल मुख्यालय में 07 परीक्षा केन्द्र बनाए गए हैं।

इस प्रकार जिले में कुल 33 परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा आयोजित होगी। नवादा सदर अनुमंडल दण्डाधिकारी अमित अनुराग तथा रजौली के अनुमंडल दण्डाधिकारी स्वतंत्र कुमार सुमन द्वारा जारी आदेश के अनुसार परीक्षा अवधि में प्रतिदिन सुबह 08 बजे / 08:30 बजे से शाम 05:30 बजे तक प्रतिबंध प्रभावी रहेगा।

क्या-क्या रहेगा प्रतिबंधित?
प्रशासनिक आदेश के तहत परीक्षा केन्द्रों के 500 गज की परिधि में किसी भी व्यक्ति को अस्त्र-शस्त्र, लाठी, गड़ासा, बरछा, फलसा, चाकू, छुरा, विस्फोटक पदार्थ या अग्नेयास्त्र लेकर घूमने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा अनावश्यक आवागमन या मटरगश्ती पूर्णतः वर्जित रहेगी। परीक्षा से संबंधित कोई भी कागज, पर्चा या अन्य सामग्री का वितरण या प्रचार-प्रसार नहीं किया जा सकेगा।

ऐसी किसी भी गतिविधि पर रोक रहेगी जिससे परीक्षा की गोपनीयता या संचालन प्रभावित हो। 5 या उससे अधिक व्यक्तियों का झगड़ा अथवा लोक-शांति भंग करने के उद्देश्य से एकत्र होना प्रतिबंधित रहेगा। परीक्षा केन्द्रों के आसपास ध्वनि-विस्तारक यंत्र (लाउडस्पीकर) का प्रयोग पूरी तरह निषिद्ध रहेगा।

परीक्षार्थियों के लिए सख्त निर्देश
सभी परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षार्थी केवल अपना प्रवेश पत्र लेकर ही प्रवेश कर सकेंगे। किताब, नोटबुक, मोबाइल फोन, चिट या अन्य कोई भी कागजात ले जाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। हालांकि, आदेश में स्पष्ट किया गया है कि परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों के सद्भावी कार्य-कलाप इस निषेधाज्ञा के दायरे में नहीं आएंगे। वहीं शासकीय कार्य में लगे पदाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों द्वारा धारित अग्नेयास्त्र इस आदेश से बाहर रहेंगे।

प्रशासन का स्पष्ट संदेश
जिला प्रशासन ने साफ किया है कि स्वच्छ, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण परीक्षा संचालन में किसी प्रकार का अवरोध या अशांति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। परीक्षा अवधि में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त दंडाधिकारी एवं पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। मैट्रिक परीक्षा 2026 को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क मोड में है, ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या कदाचार की संभावना को जड़ से समाप्त किया जा सके।


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