हत्या पर न्याय की मुहर: नान्हु बिगहा भूमि विवाद हत्याकांड में अदालत के फैसले से पीड़ित परिवार को मिली राहत, मिलेगा मुआवजा
Report by Nawada News Xpress / नवादा / सूरज कुमार

नवादा में पुलिस की सख्त स्पीडी ट्रायल के बाद न्यायालय ने महज चार सालों में ही हत्या आरोपी को दे दी उम्र कैद की सजा। दरअसल, भूमि विवाद में एक व्यक्ति की हत्या के मामले में अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए पिता–पुत्र समेत तीन दोषियों को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही तीनों अभियुक्तों पर एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।

जिला जज तृतीय सुभाषचंद्र शर्मा ने मंगलवार को यह फैसला सुनाते हुए अकबरपुर थाना क्षेत्र के नान्हु बिगहा गांव निवासी अरविंद कुमार उर्फ अरविंद यादव, उनके पुत्र विक्की कुमार एवं भाई प्रवीण कुमार को हत्या का दोषी करार दिया।

अभियोजन ने मजबूत साक्ष्य किए पेश
मामले में अपर लोक अभियोजक मिसवाहरसूल ने अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में सशक्त तरीके से पक्ष रखा। यह मामला अकबरपुर थाना कांड संख्या 656/21 से संबंधित है।

क्या है पूरा मामला
अभियोजन के अनुसार, 21 अक्टूबर 2021 की दोपहर भूमि विवाद को लेकर सजायाफ्ता अभियुक्तों समेत कुल 11 लोगों ने हरवे-हथियार से लैस होकर बलवीर प्रसाद एवं उनके परिजनों पर हमला कर दिया था। इस हमले में बलवीर प्रसाद की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी, जबकि उनके पुत्र सूरज कुमार सहित अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस संबंध में मृतक के दूसरे पुत्र अजय कुमार द्वारा अकबरपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।

गवाहों के बयान बने फैसले की बुनियाद
ट्रायल के दौरान प्रस्तुत गवाहों के बयानों और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने तीनों अभियुक्तों को हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

पीड़ित परिवार को मिलेगा मुआवजा
अदालत ने आदेश दिया कि लगाए गए अर्थदंड की राशि का 95 प्रतिशत मृतक की पत्नी को दिया जाएगा। वहीं अभियुक्त प्रवीण कुमार को हत्या के प्रयास के मामले में 10 वर्ष का कारावास एवं 50 हजार रुपये अर्थदंड की अलग से सजा सुनाई गई है। इस राशि का 95 प्रतिशत घायल सूरज कुमार को भुगतान करने का आदेश दिया गया है।

रिश्तेदारी में हुआ खूनी संघर्ष
गौरतलब है कि मृतक और सभी सजायाफ्ता अभियुक्त आपस में रिश्तेदार हैं और भूमि विवाद ने इस रिश्ते को खूनी संघर्ष में बदल दिया था।


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