फर्जी दस्तावेज़ों पर भूमि हस्तांतरण का आदेश पारित करने के इस मामले पर गंभीर हुए न्यायालय
Report by Nawada News Xpress / नवादा / सूरज कुमार

नवादा जिले के हिसुआ अंचल क्षेत्र के एक विवादित भूमि प्रकरण में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राहुल कुमार ने गंभीर रुख अपनाते हुए तत्कालीन अंचल अधिकारी सहित छह लोगों के विरुद्ध संज्ञान लिया है। यह कार्रवाई फर्जी एवं अवैध दस्तावेज़ों के आधार पर षडयंत्र के तहत दाखिल–खारिज का आदेश पारित किए जाने के मामले में की गई है।

फर्जी कागजात पर मृत व्यक्ति के नाम स्वीकृति!
बताया गया है कि हिसुआ थाना क्षेत्र के भेलवा गांव के मूल निवासी और वर्तमान में प्रोफेसर कॉलोनी में रह रहे विवेक कुमार ने अदालत में परिवाद दायर किया था। उनका आरोप था कि निबंधित विक्रय विलेख में छेड़छाड़ कर तैयार दस्तावेज़ों को आधार बनाकर अंचल अधिकारी ने मृत व्यक्ति के नाम दाखिल–खारिज की स्वीकृति दे दी, जबकि संबंधित भूमि पर वे वर्षों से मकान बनाकर रह रहे हैं।

CJM ने पाया मामला गंभीर, छह पर नोटिस
परिवादी द्वारा प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेज़ी साक्ष्यों के अवलोकन के बाद CJM ने इस पूरे प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए वर्तमान में अनुमंडल कार्यालय दंडाधिकारी दानापुर व तत्कालीन अंचल अधिकारी लवकेश कुमार, राजस्व कर्मी भोला, शोभा देवी, गोपाल कुमार, चंदन कुमार एवं मुरारी कुमार के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2) तथा 61(2)(A) के तहत संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी करने का आदेश दिया है।

उप समाहर्ता ने पहले ही रद्द कर दिया था विवादित आदेश
उल्लेखनीय है कि हिसुआ अंचल अधिकारी द्वारा पारित त्रुटिपूर्ण आदेश को भूमि सुधार उप समाहर्ता, नवादा सदर पहले ही निरस्त कर चुके थे। इसके बावजूद पूरे प्रकरण में कई कर्मियों की भूमिका संदिग्ध पाई गई।
जिले में लगातार सवालों के घेरे में अंचल अधिकारी
यह भी महत्वपूर्ण है कि इससे पूर्व वारिसलीगंज अंचल अधिकारी को भी गलत तरीके से आदेश पारित करने के मामले में ट्रायल का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान में जिले के कई अंचल अधिकारियों पर बिना दस्तावेज़ों का समुचित अवलोकन किए आदेश पारित करने के आरोप लगते रहे हैं, जिससे भूमि विवादों में अनियमितताओं की संख्या लगातार बढ़ रही है।


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