शस्त्र का भौतिक सत्यापन नहीं कराने वाले 17 अनुज्ञप्तिधारियों का शस्त्र हुआ निलंबित, स्पष्टीकरण की हुई मांग
Report by Nawada News Xpress
नवादा / सूरज कुमार
नवादा में लाइसेंसी आर्म्स रखने वाले 17 अनुज्ञप्तिधारियों के शास्त्रों को निलंबित करते हुए स्पष्टीकरण का मांग किया गया है। प्रथम चरण में नवादा लोकसभा आम निर्वाचन 2024 को स्वच्छ, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराने एवं विधि-व्यवस्था संधारण को लेकर

जिला निर्वाचन पदाधिकारी के आदेश पर 27 फरवरी 2024 से 29 फरवरी 2024 तथा 14 मार्च 2024 से 15 मार्च 2024 तक शस्त्र सत्यापन अनिवार्य बताया गया था। इसके लिए सामाचार पत्रों के माध्यम से सभी अनुज्ञप्तिधारियों को संबंधित थानों में उपस्थित होकर अपने शस्त्रों का भौतिक सत्यापन कराने के लिए सूचना दी गयी थी।

साथ ही इसकी सूचना बस पड़ाव, सभी थाना भवन, प्रखंड कार्यालय के सूचना पट्ट पर भी चिपकाया गया था। उक्त सूचना के बावजूद कुछ शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के द्वारा अपने शस्त्रों का भौतिक सत्यापन नहीं कराया गया है,

जो आयुध नियम-2016 के नियम 30 तथा अनुज्ञप्ति की शर्त से संबंधित नियम-112 (1) (ख) का उल्लंघन है। ऐसे लापरवाह अनुज्ञप्तिधारियों के शस्त्रों को निलंबित कर दिया गया, जिसमें जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों के 17 अनुज्ञप्तिधारी शामिल हैं।

निलंबित किये गए अनुज्ञप्तिधारियों की सूची
वारिसलीगंज थाना क्षेत्र के रामेश्वर प्रसाद सिंह, बृजकिशोर प्रसाद सिंह, परमेश्वर लाल महेश्वरी, बालेश्वर सिंह, श्रीकान्त सिंह, विभूति भूषण सिन्हा, नरेश चन्द्र, नरहट थाना क्षेत्र के अम्बिका सिंह, सैयद शफीक अहमद, नवल किशोर प्रसाद सिंह,

पाटलिपुत्रा कलोनी पटना निवासी शेख सब्बिर आलम, मुफस्सिल थाना क्षेत्र के देवेन्द्र कुमार, सिरदला थाना क्षेत्र के मो साहिब, नरेन्द्र कुमार, मो सफादर अली खान, मो शरीफ तथा हिसुआ थाना क्षेत्र के संजीव कुमार के आर्म्स का लाइसेंस निलंबित किया गया है।

उक्त शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के द्वारा शस्त्रों का भौतिक सत्यापन नहीं कराने के कारण 30 मई 2024 को आयोजित जिला स्क्रीनिंग समिति की बैठक में निर्णय लिया गया कि आयुध नियम-2016 के नियम- अनुज्ञप्ति की शर्त नियम-112 (1) (ख) का उल्लंघन करने के कारण उपरोक्त शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के शस्त्र अनुज्ञप्ति आयुध अधिनियम- 1959 की धारा-17(3) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

साथ ही संबंधित थानाध्यक्ष को निर्देश दिया गया है कि पत्र का तामिला संबंधित शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को करवाते हुए उनके शस्त्र को अविलंब थाना के मालखाना में जमा कराना सुनिश्चित करें। इतना ही नहीं संबंधित शस्त्र अनुज्ञप्तिधारकों को निर्देश दिया गया है कि शस्त्र का सत्यापन नहीं कराने से संबंधित स्पष्टीकरण साक्ष्य सहित जिला दंडाधिकारी को समर्पित कराना सुनिश्चित करेंगे।

वर्ष 2019 में जिले में था 3240 लाइसेंसी शस्त्र
गौरतलब हो कि पूरे जिले में वर्ष 2019 तक प्रशासनिक स्तर पर 3240 शस्त्र लाइसेंस निर्गत था। जिसमें विभिन्न कारणों से छंटनीग्रस्त कर भारत सरकार के शस्त्र लाइसेंस का राष्ट्रीय डेटाबेस यूआईएन से 2325 अनुज्ञप्ति को अपडेट किया जाना था, इसमें नडाल के वेबसाईट पर 2325 शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों में 2021 तक 1136 अपडेट हुआ।

शेष को अन्य विभिन्न कारणों से या तो कैंसिल कर दिया गया या कुछ लोगों का देहांत हो चुका था। वर्ष 2021 में 2325 लाइसेंसी में 2300 ही बचे थे, जिनके पास रायफल, बंदूक व रिवाल्वर रखने का लाइसेंस मिला हुआ है। इसमें 2021 के अनुसार यूआईएन कॉड से अपडेट होने वाले लाइसेंसों में 1136 थे, जिसमें 13 अपडेट का स्थायी पता अपलोड नहीं किया गया था। इधर, 2024 में 17 अनुज्ञप्तियों को निलंबित कर दिया गया है, जो इस बात का प्रमाण है कि शस्त्रों का भौतिक सत्यापन में लापरवाही बरतना कितना महंगा पड़ सकता है।

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