HomeBreaking Newsनवादा शहर के चर्चित ब्यूटी पार्लर...

नवादा शहर के चर्चित ब्यूटी पार्लर संचालिका हत्याकांड में अदालत ने सुनाया महिला समेत तीन को उम्र कैद की सजा

प्रेम-प्रसंग और पारिवारिक रंजिश में रची गई थी हत्या की साजिश, महज दो साल में कोर्ट ने दोषियों को दे दी सजा

Report by Nawada News Xpress / नवादा / सूरज कुमार

नवादा में बहुचर्चित ब्यूटी पार्लर संचालिका हत्याकांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश उपेन्द्र कुमार ने गुरुवार को महिला समेत तीन अभियुक्तों को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही तीनों पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।

सजा पाने वालों में नगर थाना क्षेत्र के सोनारपट्टी मोहल्ला निवासी रिंकी देवी, कादिरगंज थाना क्षेत्र के पचोहिया गांव निवासी करण कुमार तथा घोसतावां गांव निवासी राहुल कुमार शामिल हैं।

अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक दीपक कुमार एवं अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी नवनीत कुमार ने संयुक्त रूप से प्रभावी बहस प्रस्तुत की।

यह मामला नगर थाना कांड संख्या 119/24 से संबंधित है। अभियोजन के अनुसार, 19 जनवरी 2024 को गया रोड स्थित पंचमुखी नगर मोहल्ला में ब्यूटी पार्लर संचालिका श्वेता कुमारी की उनके ही पार्लर में हमला कर हत्या कर दी गई थी। गंभीर रूप से घायल श्वेता की मौत इलाज के दौरान हो गई थी।

घटना के बाद मृतका के पति, सुदामा नगर मोहल्ला निवासी राज कुमार प्रसाद ने अज्ञात लोगों के खिलाफ नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अनुसंधान के क्रम में पुलिस को ठोस साक्ष्य मिले, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि हत्या की साजिश राज कुमार प्रसाद की पहली पत्नी रिंकी देवी ने करण कुमार और राहुल कुमार के साथ मिलकर रची थी।

अदालत में गवाहों के बयान और पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर न्यायाधीश ने तीनों अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

गौरतलब है कि सूचक राज कुमार प्रसाद ने पहली पत्नी रिंकी देवी के जीवित रहते श्वेता कुमारी से दूसरी शादी कर ली थी। इसी पारिवारिक विवाद और आपसी रंजिश के चलते इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया।

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

You cannot copy content of this page