बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए सुबह 10 बजे से पहले और दोपहर 3 बजे के बाद कक्षाओं पर रोक, आदेश 20 से 26 दिसंबर तक प्रभावी
Report by Nawada News Xpress / नवादा / सूरज कुमार

नवादा जिले में लगातार बढ़ रही ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन ने बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए बड़ा कदम उठाया है। खासकर प्रातः एवं सायं के समय तापमान में निरंतर गिरावट दर्ज की जा रही है, जिससे स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य एवं जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका जताई जा रही है।

इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए डीएम रवि प्रकाश ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियों के समय पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है।

जारी आदेश के अनुसार नवादा जिले के सभी विद्यालयों—प्री-स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्रों सहित सभी कक्षाओं की शैक्षणिक गतिविधियां सुबह 10 बजे से पहले तथा शाम 3 बजे के बाद प्रतिबंधित रहेंगी। जिला प्रशासन ने सभी विद्यालय प्रबंधन को निर्देशित किया है कि वे आदेश के आलोक में अपने-अपने विद्यालयों की समय-सारिणी का पुनर्निधारण सुनिश्चित करें।

वहीं प्री-बोर्ड एवं बोर्ड परीक्षा से संबंधित विशेष कक्षाओं अथवा परीक्षाओं के संचालन में भी बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए गए हैं। यह आदेश 20 दिसंबर 2025 से लागू होकर 26 दिसंबर 2025 तक प्रभावी रहेगा। जिला प्रशासन ने अभिभावकों एवं विद्यालय प्रबंधन से सहयोग की अपील की है, ताकि बच्चों को ठंड के प्रकोप से सुरक्षित रखा जा सके।


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