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नवादा के किस गांजा तस्कर को कोर्ट ने सुनाया 15 साल की सजा, पढ़ें पूरी खबर 

61 किलो गांजा बरामदगी मामले में दोषी करार के बाद कोर्ट ने ट्रक ड्राइवर को 15 साल की सजा के साथ 1.5 लाख रूपये का लगाया जुर्माना, गिट्टी में छुपाकर ले जा रहा था गांजा

Report by Nawada News Xpress

नवादा / सूरज कुमार

नवादा जिले में गांजा तस्करी के एक बड़े मामले में अदालत ने कठोर रुख अपनाते हुए दोषी पाए गए आरोपी को 15 वर्ष का सश्रम कारावास और 1 लाख 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश द्वारा सुनाया गया।

ट्रक में गिट्टी के नीचे छिपा रखा था 61 किलो गांजा

जानकारी अनुसार, 24 फरवरी 2024 को नारदीगंज थाना क्षेत्र के संदोहरा गांव निवासी सुबोध पासवान ट्रक संख्या BR-01GE/5638 पर गिट्टी में छिपाकर 61 किलो गांजा लेकर

झारखंड से गया की ओर जा रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर नगर थाना के एसआई निरंजन सिंह ने गया रोड स्थित कृषि फार्म के पास वाहन को रोककर तलाशी ली।

सीट के नीचे छिपाकर रखा गया था गांजा

तलाशी के दौरान वाहन चालक की सीट के नीचे 61 पैकेट गांजा बरामद किया गया। मौके पर ही सुबोध पासवान को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद नगर थाना में कांड संख्या 308/24 दर्ज किया गया।

साक्ष्य व गवाहों के आधार पर हुआ दोष सिद्ध

मामले में पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों को अदालत ने गंभीरता से लिया। अंततः आरोपी को NDPS एक्ट के तहत दोषी पाते हुए अदालत ने यह कड़ी सजा सुनाई।

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