डीटीओ ने बगैर मानक के परिचालित आरपीएस स्कूल, ब्राइट माइंडस स्कूल, फर्स्ट स्टेप स्कूल एवं आकाश ज्योति पब्लिक स्कूल की बसों पर लगा जुर्माना
Report by Nawada News Xpress
नवादा / सूरज कुमार

नवादा जिले के रजौली में बुधवार को स्कूली वाहन पलटने और उस पर सवार बच्चे को घायल होने के बाद प्रशासन एक्शन में आ गया है। गुरूवार को जिला पदाधिकारी रवि प्रकाश के निर्देशानुसार जिला परिवहन पदाधिकारी नवीन कुमार पांडेय के नेतृत्व में नवादा जिले के विभिन्न विद्यालयों में परिचालित होने वाली स्कूली वाहनों की सघन जांच अभियान चलाया।

इस अभियान के अंतर्गत विद्यालयों द्वारा संचालित या अनुबंधित वाहनों की कागजातों की जांच, वाहन की तकनीकी स्थिति तथा सुरक्षा मानकों की समीक्षा की गई। जांच के क्रम में यह पाया गया कि कुछ विद्यालयों के वाहन वैध कागजात एवं निर्धारित मानकों के विपरीत परिचालित किये जा रहे हैं।

जांच के दौरान उक्त अनियमितताओं में आरपीएस स्कूल, ब्राइट माइंडस स्कूल, फर्स्ट स्टेप स्कूल एवं आकाश ज्योति पब्लिक स्कूल पर जुर्माना अधिरोपित किया गया। जिला परिवहन पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि विद्यालय वाहनों की जांच एक नियमित प्रक्रिया होगी एवं सभी विद्यालयों को निर्देशित किया गया है कि वे एक परिवहन प्रभारी की नियुक्ति करें तथा विद्यालय से परिचालित सभी वाहनों की विवरणी उपलब्ध कराएं।

विद्यालय वाहनों के लिए निर्धारित प्रमुख मानक इस प्रकार हैं-
सभी आवश्यक वैध दस्तावेज जैसे पंजीयन प्रमाण पत्र, बीमा, प्रदूषण प्रमाण पत्र, फिटनेस, परमिट एवं ड्राइविंग लाइसेंस आदि वाहन में उपलब्ध हों। वाहन चालक के पास वैध भारी वाहन चालान अनुज्ञप्ति एवं कम से कम एक वर्ष का अनुभव हो।

वाहन में सभी बच्चों की जानकारी जिसमें नाम, कक्षा, पता, ब्लड ग्रुप, रूट प्लान आदि अंकित सूची होनी चाहिए। वाहन में स्पीड गवर्नर, भीएलटीडी, पैनिक बटन, रेफ्लेक्टिव टेप तथा जीपीएस आदि यंत्र लगे हों। निर्धारित सीट क्षमता से अधिक बच्चों का परिवहन न किया जाय। वाहन में सीसीटीवी कैमरा (14 सीटर से कम में वैकल्पिक), परिचारक की व्यवस्था आवश्यक है।

विद्यालय प्रबंधन के लिए दायित्व हुआ तय
विद्यालय स्तरीय परिवहन समिति का गठन एवं प्रत्येक तीन माह पर बैठक का आयोजन करने का निर्देश दिया गया है। संचालित-अनुबंधित सभी वाहनों की सूची बनाकर जिला परिवहन कार्यालय को उपलब्ध कराना। ऑटो व ई-रिक्शा से छात्रों के परिवहन पर रोक लगाने। स्कूल वाहन से बच्चों को चढ़ाने एवं उतारने के लिए योग्य परिचारक की व्यवस्था।

उल्लंघन की स्थिति में संबंधित वाहन स्वामी व वाहन ऑपरेटर पर कार्रवाई को लेकर अनुशंसा करने का निर्देश दिया गया है। इस जांच अभियान में एडीटीओ तथा एमवीआई सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। जिला प्रशासन ने सभी विद्यालयों से अपील किया कि वे विद्यार्थियों की सुरक्षा को सर्वाेपरि रखते हुए सभी परिवहन मानकों का पालन सुनिश्चित करें, अन्यथा कठोर कार्रवाई की जाएगी।


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