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न्यायालय ने दो मामले में 11 लोगों को सुनाया सजा, मासूम की निर्मम हत्या के आरोप में किस पति-पत्नी को मिली आजीवन कारावास की सजा, पढ़ें पूरी खबर

दूसरी ओर युवती के साथ छेड़छाड़ व हत्या के प्रयास मामले में अदालत ने नौ आरोपियों को सुनाई सजा, एक को मिला 5 साल की सजा व अन्य 8 लोगों को मिली 4-4 साल की सजा

Report by Nawada News Xpress 
नवादा / सूरज कुमार

नवादा न्यायालय ने दो मामले में 11 लोगों को सजा सुनाया है। जिसमें सात वर्षीय बच्चे की हत्या करने के आरोप में पति-पत्नी को आजीवन कारावास तथा 30 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनवाई गई। चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश विकास झा ने बुधवार को यह सजा सुनाया। जिला अंतर्गत हिसुआ थाना क्षेत्र के ढेवरी गांव निवासी नीतीश कुमार एवं उनकी पत्नी संगीता देवी को सुनाई गई।

अपर लोक अभियोजक रामप्रताप लाल ने बताया कि मामला हिसुआ थाना कांड संख्या-306/21 से जुड़ा है। घटना 10 जून 2021 की बताई जाती है। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार स्थानीय गांव निवासी अजीत चौरसिया एवं सजायाफ्ता के बीच पूर्व में विवाद हुआ था। उक्त विवाद के समय नीतीश कुमार ने अजीत चौरसिया को धमकी दिया था कि उसके बच्चे को उठा लेगा।

उस विवाद के बाद अजीत के 7 वर्षीय पुत्र मनखुश कुमार घटना के दिन गांव में एक शिक्षक के पास ट्यूशन पढ़ने गया था, जो लौट कर घर नहीं आया, तब पिता अपने पुत्र के अपहरण की प्राथमिकी स्थानीय थाना में दर्ज कराया। पुलिस ने उक्त बालक का शव अभियुक्त नीतीश कुमार के घर में रखे ड्रम से बरामद किया था। घटना के गवाहों द्वारा अदालत में दर्ज कराये गये बयान के आधार पर न्यायाधीश ने दोनों अभियुक्त पति-पत्नी को हत्या करने के जुर्म में सश्रम आजीवन कारावास व 20 हजार रूपये अर्थ दंड की सजा सुनाई।

वहीं शव को छुपाने के जुर्म में 3 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 10 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। न्यायाधीश ने अपने फैसला में यह उल्लेखित किया है कि घर के आंगन में बच्चा रूपी पौधा को बढ़ने के पहले ही उसे काट दिया गया। कोई भी माता-पिता अपने पुत्र के खोने का दर्द सहन नहीं कर पाता है। न्यायाधीश ने पीड़ित परिवार को सहायता राशि प्रदान करने को लेकर सरकार से अनुशंसा भी किया है। सजा सुनाये जाने के बाद दोनों अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा में मंडल कारा भेज दिया गया।

युवती के साथ छेडखानी व परिजनों के साथ मारपीट के मामले में नौ को मिली सजा

वहीं दूसरी ओर हत्या के प्रयास के मामले में न्यायालय द्वारा 9 लोगों को सजा सुनाई गई है। अदालत ने एक आरोपित को 5 साल तथा 8 आरोपितों को 4-4 साल का सश्रम कारावास तथा अर्थ दंड की सजा सुनाई है। तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चंदन कुमार ने यह सजा सुनाई। नगर थाना क्षेत्र के गोंदापुर मुहल्ला निवासी सईद आलम उर्फ मो साहिद को 5 साल का कारावास तथा मो लाल खां, गाजी इकबाल, मो शेरू, मो दौलर, मो सोनू, मो नासो, मो साकिद उर्फ साकिब तथा मो छोटू को 4-4 साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाया गया है। मामला नगर थाना कांड संख्या-1236/19 से जुड़ा है।

घटना 17 अक्टूबर 2019 की बताई जाती है। जानकारी देते हुए अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी इम्तियाज मो फारूकी ने बताया कि 14 अक्टूबर को गोंदापुर निवासी मो राजा की बहन स्कूल से पढ़कर घर वापस आ रही थी, तभी अभियुक्तों ने उसके साथ छेड़खानी किया। पीड़िता के पिता एवं भाई ने अभियुक्तों के घर जाकर घटना का विरोध किया, तब सभी अभियुक्तों ने हथियार से लैस होकर पीड़िता के घर जाकर काफी मारपीट किया एवं गोली भी चालाया।

घटना में कई लोग जख्मी हुए तथा एक महिला की एक आंख भी सदा के लिये खराब हो गया। गवाहों के द्वारा अदालत में दिये गये बयान के आधार पर न्यायाधीश ने एक अभियुक्त को 5 साल तथा 8 अभियुक्तों का 4-4 साल का सश्रम कारवास की सुजा सुनाई। अदालत ने सभी अभियुक्तों को अन्य धाराओं में भी सजा सुनाया है।

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