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छठ पर्व को लेकर नवादा शहरी क्षेत्र में क्या जारी हुआ यातायात नियम, शहर में बड़ी वाहनों के प्रवेश पर लगी रोक, पढ़ें पूरी खबर

पुलिस प्रशासन ने वाहनों के ठहराव के लिए कई स्थानों को किया चिन्हित, बनाया गया कई जगहों पर ड्रॉप गेट

Report by Nawada News Xpress
नवादा / सूरज कुमार

नवादा शहर में महापर्व छठ को लेकर पुलिस प्रशासन ने यातायात व्यवस्था में बदलाव किया है। एसपी अभिनव धीमन ने कहा कि अस्ताचलगामी सूर्य के अर्घ्यदान तथा उदयीमान भगवान सूर्य के समय पूरे शहर में श्रद्धालुओं की आपार भीड़ सभी मार्गों पर हो जाती है।

छठ को लेकर शहर के विभिन्न स्थानों पर श्रद्धालुओं के द्वारा भव्य सजावट एवं तोरण द्वार का निर्माण भी किया जाता है। इसके अलावा समाजसेवियों के द्वारा स्टॉल भी लगाये जाते हैं। जिसके वजह से शहर में वाहनों के प्रवेश होने से छठव्रतियों को घाट तक आने-जाने में परेशानी नहीं हो

इसके लिए यातायात नियम जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि महापर्व छठ पूजा के अवसर पर 7 नवम्बर की शाम व 8 नवम्बर की सुबह जिले के शहरी क्षेत्र में यातायात व्यवस्था के सुगम संचालन को लेकर ट्रैफिक प्लान तैयार किया गया है। जिसमें 12 स्थलों पर ड्रॉप गेट बनाया गया है।

इसमें गैस गोदाम चौक, सूर्य मंदिर के सामने वाली गली, माहुरी मंडल के बगल वाली गली, खुदी नदी पर दक्षिणी डायभर्सन, रजौली बस स्टैंड के पास सड़क पर जो खुदी नदी के डायभर्सन पर जाती है, लाल चौक, गोला रोड मोड़ जो अस्पताल रोड पर मिलती है, तीन नंबर गुमटी के बगल वाली सड़क पर, इंदिरा चौक जो सड़क स्टेशन रोड पर जाती है, पप्पूकल चौक, बरनाल ट्रेडर्स के बगल वाली सड़क तथा मंगर बिगहा चौक पर ड्रॉप गेट बनाया गया है।

यातायात अनुपालन के लिए सामान्य निर्देश
एसपी श्री धीमन ने बताया कि 7 नवम्बर को पहली अर्घ्यदान के समय दोपहर बाद 2 बजे से शाम 7 बजे तक तथा पारण यानि उदयीमान भगवान सूर्य को अर्घ्यदान के समय 8 नवम्बर को सुबह 3 बजे से सुबह 9 बजे तक सभी ड्रॉप गेट से आपातकालीन वाहन को छोड़कर सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन पूर्णतः वर्जित रहेगा।

उन्होंने बताया कि प्रातः एवं संध्या अर्घ्यदान के समय छोटी-बड़ी सभी वाहनों का परिचालन पूर्णतः वर्जित रहेगा। इसके अलावा नवादा शहरी क्षेत्र में विभिन्न प्वाइंट पर पुलिस बलों की तैनाती रहेगी, जिसमें पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति यातायात थाना स्तर से की जाएगी। वहीं रेलवे स्टेशन परिसर को पार्किंग के रूप में चिन्हित किया गया है।

अतः आम नागरिकों से अपील है कि अपने वाहनों को निर्धारित स्थल पर ही लगाएं, जहां-तहां नहीं लगाकर छोड़ें। एसपी ने बताया कि प्रातः 6 बजे से रात्रि के 10 बजे तक नवादा शहर के अंदर सभी भारी वाहनों का प्रवेश (आकस्मिक व अनिवार्य सेवा वाले वाहनों को छोड़कर) पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

बता दें कि पहली अर्घ्यदान के दिन दिनों भर बाजार में खरीदारी को लेकर भीड़ रहती है और शाम को लोग छठ घाट जाते हैं ऐसे में शहर के अंदर वाहनों के प्रवेश से होने वाली परेशानियों को देखते हुए यातायात नियम जारी किया गया है। उन्होंने आमजनों से अपील करते हुए कहा कि आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है, ऐसे में जिले के ट्रैफिक व्यवस्था को दुरूस्त रखने के लिए पुलिस का सहयोग करें तथा ट्रैफिक नियमों का पालन करें।

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