हत्या के प्रयास मामले में 8 साल बाद कोर्ट ने फैसला सुनाकर दिया पीड़ितों को न्याय, हिसुआ थाना क्षेत्र से जुड़ा है मामला
Report by Nawada News Xpress
नवादा / सूरज कुमार
नवादा कोर्ट 8 साल बाद एक मामले में फैसला सुनाकर पीड़ितों को न्याय देने का काम किया है।

हत्या के प्रयास मामले में नवादा व्यवहार न्यायालय ने एक साथ 7 आरोपियों को 5-5 वर्ष की सश्रम कारवास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई है। प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश उपेन्द्र कुमार ने यह सजा शुक्रवार को सुनाया।

यह सजा हिसुआ थाना क्षेत्र के मड़ुआ ग्राम निवासी दीपक कुमार, सुनील यादव, कृष्णा यादव, शिवनन्दन यादव, मन्टू कुमार, बासुदेव यादव व उमेश यादव को सुनाया। मामला हिसुआ थाना कांड संख्या-137/16 से जुड़ा है।

अपर लोक अभियोजक दीपक कुमार एवं सूचक के अधिवक्ता अरूण कुमार ने अदालत में अपना-अपना अभियोजन पक्ष रखा। जानकारी अनुसार कांड के सूचक ब्रहम्देव प्रसाद यादव अपने पुत्र नवलेश यादव के साथ ट्रैक्टर से जा रहे थे,

तभी घात लगाये बैठे उक्त अभियुक्तों ने ब्रहम्देव प्रसाद यादव तथा उसके पुत्र नवलेश यादव पर जानलेवा हमला कर दिया। जिससे पिता व पुत्र दोनों जख्मी हो गये। घटना पश्चात स्थानीय थाना में कांड दर्ज कराया गया।

इस घटना के गवाहों द्वारा अदालत में दिये गये बयान एवं पुलिस द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्य के अवलोकन करने के बाद न्यायाधीश ने अभियुक्त दीपक कुमार, सुनील यादव, कृष्णा यादव, शिवनन्दन यादव, मन्टू कुमार, बासुदेव यादव व उमेश यादव को

भादवि की धारा 307 के तहत दोषी करार देते हुए सभी आरोपियों को 5-5 वर्ष का सश्रम कारावास तथा प्रत्येक को 10-10 हजार रूपये अर्थ दंड की सजा सुनाई। इस फैसला के बाद पीड़ितों ने राहत की सांस ली।


