मामला शाहपुर थाना कांड संख्या-4/24 से जुडा़ है, जहां न्यायिक कार्रवाई का अवहेलना करने पर वेतन कटौती का फैसला सुनाया गया
Report by Nawada News Xpress
नवादा / सूरज कुमार
नवादा व्यवहार न्यायालय ने शाहपुर थाना के पुसअनि अनिल कुमार तथा पुसअनि सुजीत कुमार सिंह के वेतन से एक-एक हजार रूपये कटौती कर सरकार के खजाना में जमा करने का आदेश दिया है।

उक्त दोनों पुलिसकर्मियों पर अदालत के आदेश का उपेक्षा करने से न्यायिक कार्रवाई को जानबुझ कर विलम्ब करने का आरोप लगा है। आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक एवं कोषागार पदाधिकारी को भेज दी गई है।

जानकारी अनुसार शाहपुर थाना पुलिस पुसअनि अनिल कुमार ने सड़क के किनारे खराब रहे एक बालू लदे ट्रैक्टर को जब्त करते हुए चालक को गिरफ्तार कर लिया। जबकि उक्त ट्रैक्टर पर लदे बालू का परिवहन चालान प्रभावी था।

मामला शाहपुर थाना कांड संख्या-4/24 से जुडा़ है। अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी आशीष रंजन ने मामले की सुनवाई करते हुए खनन विभाग एवं शाहपुर थाना से सम्बंधित प्रतिवेदन की मांग की गई।

खनन विभाग ने अपना प्रतिवेदन ससमय अदालत में समर्पित कर दिया, जबकि स्मारपत्र भेजे जाने के बाद भी उक्त पुलिस कर्मियों ने न तो कोई प्रतिवेदन अदालत में समर्पित किया और ना ही अदालत से समय की मांग किया गया।

फलतः अदालत ने कांड के सूचक पुसअनि अनिल कुमार एवं अनुसंधानकर्ता सुजीत कुमार सिंह को घोर लापरवाही बरतने, कार्य के प्रति उदासीनता, अदालत के आदेश की उपेक्षा करना तथा

अदालती कार्रवाई को लम्बित रखने के आरोप में दोनों पुलिस कर्मियों के वेतन से एक-एक हजार रूपये का कटौती कर सरकार के खजाना में जमा करने का आदेश दिया है।

राशि की कटौती करने को लेकर आदेश की प्रति कोषागार पदाधिकारी को भेजा गया है। वहीं पुलिस आधीक्षक को निर्देश दिया गया है कि वे अपने स्तर से जांच कर दोनों पुलिस पदाधिकारियों के विरूद्ध विधि के अनुरूप कारवाई करते हुए अदालत को अवगत करायें।

गौरतलब हो कि अन्य मामले में उच्च न्यायालय के द्वारा पारित एक आदेश के आधार पर नवादा की एक अदालत ने यह आदेश जारी किया है।

