सही रूप से इलाज नही करने का लगाया गया आरोप
Report by Nawada News Xpress
नवादा /सूरज कुमार
नवादा जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने नवादा के प्रसिद्ध महिला चिकित्सक डॉ सावित्री शर्मा को सेवा में त्रुटी का दोषी करार देते हुए क्षतिपूर्ति राशि 5 लाख रूपये का भुगतान का आदेश दिया है।

बताया जाता है कि नगर थाना क्षेत्र के सिसवां गांव निवासी संजय कुमार की पत्नी मणिमाला को पेट में दर्द की शिकायत को लेकर नगर के जेल रोड स्थित सावित्री सेवा सदन में इलाज कराने गई, जहां चिकित्सक ने उक्त महिला को कॉपर-टी निकलवाने का फीस लेकर उसकी चिकित्सा किया।

परंतु महिला को कुछ दिन के बाद पुनः दर्द होने लगी, जिसके बाद उक्त पीड़ित महिला सावित्री सेवा सदन गई, जहां चिकित्सक ने अल्ट्रासाउंड कराते हुए दवा लिखा। बाबजूद महिला को दर्द से निजात नहीं मिला। तब उक्त महिला ने नगर के अन्य चिकित्सक के पास गई, जहां जांच के क्रम में यह पाया गया कि महिला के शरीर से कॉपर-टी नही निकाला गया है।

जब दूसरे चिकित्सक ने पीड़ित महिला के शरीर से कॉपर-टी निकाला, तब महिला को दर्द से राहत मिली। इस मामले को लेकर पीड़ित महिला के पति ने आयोग के समक्ष वाद दायर कर न्याय की गुहार लगाई। बहस के दौरान विपक्षी के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि महिला के स्वास्थ्य को देखते हुए कॉपर-टी नहीं निकाला गया था।

उभयपक्षों के अधिवक्ताओं को सुनने के बाद आयोग के अध्यक्ष राज कुमार प्रसाद एवं सदस्य मिथिलेष कुमार ने विपक्षी चिकित्सक को सेवा में त्रुटी का दोषी करार देते हुए मानसिक, आर्थिक व शारीरिक क्षतिपूर्ति के रूप में 5 लाख रूपये तथा वाद खर्च के रूप में 15 हजार रूपये आवेदक को दिये जाने का आदेश दिया।
