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कफ सिरप तस्करी में बड़ा फैसला- नवादा उत्पाद न्यायालय ने किसे सुनाया 5 साल की सजा, पढ़ें पूरी खबर

20 हजार बोतल कोडिनयुक्त कफ सिरप बरामद मामले में फैसला सुनाते हुए न्यायालय ने दोषी को 1 लाख जुर्माना का भी दिया आदेश, राशि जमा नहीं करने पर होगी 6 माह की अतिरिक्त सजा

Report by Nawada News Xpress / नवादा / सूरज कुमार

नवादा में विशेष न्यायालय, उत्पाद द्वितीय ने गुरुवार को अवैध रूप से कोडिनयुक्त कफ सिरप परिवहन मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए एक अभियुक्त को 5 साल व 1 लाख रूपये का सजा सुनाया है।

यह सजा वैशाली जिले के सराय थाना अंतर्गत अस्करनपुर निवासी स्व धर्मनाथ राय के 29 वर्षीय पुत्र अखिलेश राय को सुनाया गया है, जिसमें 5 वर्ष के सश्रम कारावास और 1 लाख रूपये के जुर्माने की सजा शामिल है। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि जुर्माना राशि अदा न करने पर अभियुक्त को अतिरिक्त 6 माह का कारावास भुगतना होगा।

गोविंदपुर चेकपोस्ट पर पकड़ी गई थी बड़ी खेप

30 जुलाई 2024 को गोविंदपुर चेकपोस्ट पर वाहन जांच के दौरान सहायक अवर निरीक्षक दिनेश कुमार ने एक टाटा एलपीटी 407 (निबंधन संख्या WB-19J / 9364) से Viscof ब्रांड के कोडिन फॉस्फेट युक्त कफ सिरप की बड़ी खेप बरामद की थी। वाहन से कुल 200 पेटी (20,000 बोतल, प्रत्येक 100 मिलीलीटर) — यानी लगभग 2000 लीटर कोडिनयुक्त कफ सिरप जब्त किया गया था। यह कफ सिरप नशे के अवैध उपयोग के लिए परिवहन किया जा रहा था।

सरकार के नशा मुक्त अभियान को मिली कानूनी ताकत

इस मामले की पैरवी विशेष लोक अभियोजक मो मोबशिर रसूल ने की, जबकि अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता जयराम ने बचाव प्रस्तुत किया। पूरे मामले का अनुसंधान सहायक अवर निरीक्षक (मद्य निषेध) निरंजन कुमार द्वारा किया गया था। न्यायालय का यह निर्णय राज्य सरकार के नशा मुक्त समाज अभियान को मजबूती प्रदान करने वाला माना जा रहा है।

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