नरहट के शेखपुरा पंचायत में लगा विधिक जागरूकता शिविर, धारा 376 समेत कड़े कानूनों की दी गई जानकारी
Report by Nawada News Xpress/ नवादा / सूरज कुमार

जिला विधिक सेवा प्राधिकार, नवादा के तत्वावधान में शनिवार को नरहट प्रखंड के शेखपुरा ग्राम पंचायत में महिलाओं के यौन शोषण के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

यह कार्यक्रम नालसा एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के निर्देश पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार आशुतोष कुमार झा एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, नवादा के मार्गदर्शन में आयोजित हुआ।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मो. साजिद अयुब खान, डिप्टी लीगल एंड डिफेंस काउंसिल, नवादा ने महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करते हुए कहा कि यौन शोषण एक गंभीर अपराध है, जिसके लिए कानून में सख्त सजा का प्रावधान है।

उन्होंने बताया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत बलात्कार के दोषियों को कठोर कारावास और जुर्माना दोनों का प्रावधान है। साथ ही कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए भी कई सशक्त कानून बनाए गए हैं।

इस अवसर पर प्रखंड के विभिन्न पदाधिकारी, कर्मचारीगण, गणमान्य नागरिक, पारा विधिक स्वयंसेवक निरंजन कुमार सहित कई लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं को यह संदेश दिया गया कि वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें और किसी भी प्रकार के शोषण के खिलाफ आवाज उठाएं।


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