किस्त नहीं भरी तो देना पड़ेगा अतिरिक्त ब्याज, दण्ड और हो सकती है कानूनी कार्रवाई — अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय की सख्त चेतावनी
Report by Nawada News Xpress / नवादा / सूरज कुमार

मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के अंतर्गत बकाया ऋण की वसूली के लिए नवादा जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय द्वारा 24 नवम्बर से 29 नवम्बर 2025 तक विशेष वसूली कैंप का आयोजन किया गया है। यह कैंप प्रतिदिन जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय परिसर में संचालित होगा, जिसमें बकायेदारों द्वारा लंबित राशि जमा करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी संदीप भारती ने बताया कि इस योजना से लाभान्वित सभी ऋणधारकों को सूचित किया जाता है कि जिनकी ऋण की किस्त जमा करने की अवधि बीत चुकी है या जिन्होंने समय से भुगतान नहीं किया है, वे निर्धारित अवधि में कैंप में अवश्य उपस्थित हों और अपनी बकाया राशि जमा करें। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि बकाए का निपटान करना सभी लाभार्थियों की जिम्मेदारी है।

कठोर कार्रवाई के लिए तैयार रहे बकायेदार
पदाधिकारी ने चेतावनी देते हुए कहा कि निर्धारित समय सीमा के भीतर भुगतान नहीं करने पर बकाया राशि पर अतिरिक्त ब्याज एवं दण्ड ब्याज लगाया जाएगा। इतना ही नहीं, आवश्यकता पड़ने पर दीवानी एवं फौजदारी मुकदमे भी दर्ज किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि निर्धारित अवधि में भुगतान न करने पर किसी भी प्रकार का स्पष्टीकरण स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा कानूनी प्रक्रिया तुरंत प्रारंभ की जाएगी।

लाभार्थियों से गंभीर अपील
नवादा जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय ने सभी ऋणी लाभार्थियों से आग्रह किया है कि वे अनावश्यक ब्याज, दण्ड और कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए 24 से 29 नवम्बर 2025 के बीच आयोजित विशेष कैंप में अपनी बकाया राशि अवश्य जमा करें। संदेश साफ है—समय से भुगतान करें, वरना कार्रवाई तय!


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