अदालत ने अपील खारिज कर दिया सात दिन में आत्मसमर्पण का आदेश, आचार संहिता उल्लंघन मामले में मिली थी सजा — चुनावी माहौल में बढ़ी हलचल, प्रकाशवीर की बढ़ी मुश्किलें
Report by Nawada News Xpress / नवादा / सूरज कुमार

नवादा जिले के रजौली विधानसभा के वर्तमान विधायक प्रकाशवीर को बड़ी झटका देते हुए तृतीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह एमपी-एमएलए स्पेशल सेशन कोर्ट के न्यायाधीश सुभाषचंद्र शर्मा ने छह माह का कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड की निचली अदालत द्वारा दी गई सजा को बरकरार रखा है।

सात दिनों के अंदर आत्मसमर्पण का दिया गया आदेश
अदालत ने आदेश दिया है कि प्रकाशवीर सात दिनों के भीतर एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट सह प्रथम अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में आत्मसमर्पण करें। यह फैसला क्रिमिनल अपील संख्या–16/22 में सुनाया गया।

आचार संहिता उल्लंघन मामले में 29 जुलाई 2022 को सुनाई गई थी सजा
अपर लोक अभियोजक अजीत कुमार ने अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में पक्ष रखा। गौरतलब है कि एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट सह प्रथम अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने आचार संहिता उल्लंघन मामले में 29 जुलाई 2022 को प्रकाशवीर को छह माह का साधारण कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई थी।

रजौली में दर्ज हुआ था मामला
इस आदेश के खिलाफ प्रकाशवीर ने अपील की थी, जिसे अपर सत्र न्यायधीश के न्यायालय ने खारिज कर दिया है। यह मामला रजौली थाना कांड संख्या–111/2005 से जुड़ा है। अदालत के आदेश के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। चुनावी माहौल में इस फैसले से प्रकाशवीर की परेशानी बढ़ती दिख रही है।

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