केवल लाइसेंसधारी विक्रेता ही कर सकेंगे पटाखों की बिक्री, हरित पटाखों को मिलेगी अनुमति, अवैध बिक्री पर होगी निरोधात्मक कार्रवाई, रात 10 बजे के बाद पटाखे जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध
Report by Nawada News Xpress / नवादा / सूरज कुमार

नवादा जिला पदाधिकारी रवि प्रकाश ने दीपावली को लेकर सख्त निर्देश जारी कर दिया है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष दीपावली का त्योहार 20 अक्टूबर 2025 को मनाया जाएगा। दीपावली के अवसर पर अक्सर देखा जाता है कि संकीर्ण बाजारों, गलियों और भीड़-भाड़ वाले इलाकों में पटाखों की अव्यवस्थित बिक्री के कारण आगजनी या अन्य दुर्घटनाएं हो जाती हैं। इसको देखते हुए गृह विभाग, बिहार पटना की ओर से पटाखों की बिक्री, भंडारण एवं उपयोग को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

क्या है दिशा-निर्देशों की मुख्य बातें:
1. अधिक शोर और वायु प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों की बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
2. केवल लाइसेंसधारी दुकानदार ही सर्वोच्च न्यायालय एवं एनजीटी के आदेशों के अनुरूप पटाखों की बिक्री कर सकेंगे।
3. “हरित पटाखों” (125 डीबी से कम ध्वनि और कम धुआँ वाले) की ही बिक्री और निर्माण की अनुमति रहेगी।
4. अवैध रूप से पटाखे बेचने वालों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की जाएगी।
5. संकीर्ण गलियों और भीड़-भाड़ वाले बाजारों में पटाखों की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।

6. सार्वजनिक स्थलों और आवासीय क्षेत्रों में पटाखों का भंडारण प्रतिबंधित रहेगा — उल्लंघन पर सीलिंग और कानूनी कार्रवाई होगी।
7. प्रत्येक विक्रेता को कम से कम दो पोर्टेबल अग्निशामक यंत्र रखना अनिवार्य होगा।
8. नियम तोड़ने पर विक्रेता के खिलाफ तत्काल पुलिस कार्रवाई होगी।
9. अनुमंडल स्तर पर झापामारी दल का गठन कर सघन जांच कराई जाएगी।
10. उच्च शक्ति वाले पटाखों की बिक्री व उपयोग पर कानूनी प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई होगी।

रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक शोर वाले पटाखे पर रहेगा प्रतिबन्ध
पटाखों का उपयोग केवल रात 10 बजे तक ही किया जा सकेगा। इसके बाद सुबह 6 बजे तक किसी भी प्रकार के शोर वाले पटाखों का प्रयोग वर्जित रहेगा। शांत क्षेत्र (अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, न्यायालय, धार्मिक स्थल आदि) से 100 मीटर की परिधि में पटाखे फोड़ना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि दीपावली के पर्व को सुरक्षित, स्वच्छ और शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं तथा किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि की सूचना प्रशासन को दें।

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