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यदि आप अपने शस्त्रों का सत्यापन नहीं कराये हैं तो होगी कार्रवाई, दो दिनों का दिया गया समय, पढ़ें पूरी खबर

चुनाव के मद्देनजर जिले में शस्त्र सत्यापन 9 व 10 अक्टूबर तक कराने का आदेश जारी, अंतिम मौका- समय पर सत्यापन नहीं कराने पर रद्द होगी लाइसेंस, सभी थाना क्षेत्रों में अंचल व राजस्व अधिकारियों को मिला सत्यापन की जिम्मेदारी, 13 अक्टूबर तक संयुक्त प्रतिवेदन जिला प्रशासन को सौंपने का निर्देश

Report by Nawada News Xpress / नवादा / सूरज कुमार

आगामी बिहार विधानसभा आम निर्वाचन–2025 को ध्यान में रखते हुए जिले में विधि-व्यवस्था को सुदृढ़ रखने तथा शांतिपूर्ण और भयमुक्त वातावरण सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। जिले के सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को अपने शस्त्रों का 09 से 10 अक्टूबर 2025 तक भौतिक सत्यापन कराने का निर्देश जारी किया गया है।

निर्धारित अवधि में सत्यापन नहीं कराने पर रद्द होगी लाइसेंस

शस्त्र से संबंधित स्क्रीनिंग समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के बाद प्रशासन ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि यह अनुज्ञप्तिधारियों के लिए अंतिम अवसर है। निर्धारित अवधि में सत्यापन नहीं कराने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी और अनुज्ञप्ति रद्द करने की प्रक्रिया शुरू होगी।

शस्त्र सत्यापन के लिए निर्धारित स्थल एवं अधिकारी

1. मुफस्सिल थाना – राजस्व पदाधिकारी, नवादा सदर

2. नगर थाना नवादा – अंचल अधिकारी, नवादा सदर

3. बुंदेलखंड/कादिरगंज – राजस्व अधिकारी, नवादा सदर

4. हिसुआ थाना – अंचल अधिकारी, हिसुआ

5. वारिसलीगंज थाना – अंचल अधिकारी, वारिसलीगंज

6. काशीचक/शाहपुर थाना – अंचल अधिकारी, काशीचक

7. पकरीबरावां/घमौल थाना – अंचल अधिकारी, पकरीबरावां

8. कौआकोल थाना – अंचल अधिकारी, कौआकोल

9. रूपौ थाना – राजस्व अधिकारी, कौआकोल

10. नारदीगंज थाना – अंचल अधिकारी, नारदीगंज

11. रोह थाना – अंचल अधिकारी, रोह

12. गोविंदपुर/थाली थाना – अंचल अधिकारी, गोविंदपुर

13. अकबरपुर/नेमदारगंज थाना – अंचल अधिकारी, अकबरपुर

14. सिरदला/परनाडाबर थाना – अंचल अधिकारी, सिरदला

15. नरहट थाना – अंचल अधिकारी, नरहट

16. रजौली थाना – अंचल अधिकारी, रजौली

17. मेसकौर/सीतामढ़ी थाना – अंचल अधिकारी, मेसकौर

संयुक्त प्रतिवेदन रिपोर्ट 13 अक्टूबर तक उपलब्ध कराने का निर्देश

जिला प्रशासन ने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को निर्देश दिया है कि सत्यापन प्रक्रिया समय-सीमा में पूरी कर संयुक्त प्रतिवेदन रिपोर्ट 13 अक्टूबर 2025 तक उपलब्ध कराएं। प्रशासन की अपील: अनुज्ञप्तिधारी समय से शस्त्र सत्यापन कराएं ताकि किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई या अनुज्ञप्ति रद्द होने की स्थिति उत्पन्न न हो।

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