आगामी विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर शस्त्र सत्यापन हुआ अनिवार्य, 21 से 25 सितम्बर तक जिलेभर में चलेगी विशेष प्रक्रिया
Report by Nawada News Xpress / नवादा / सूरज कुमार

नवादा में आगामी विधानसभा आम निर्वाचन-2025 के दौरान विधि-व्यवस्था सुदृढ़ रखने तथा शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त वातावरण सुनिश्चित करने के लिए जिले के सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को अपने-अपने शस्त्रों का भौतिक सत्यापन कराना अनिवार्य कर दिया गया है।

निर्वाचन आयोग के निर्देश
निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभी थाना क्षेत्रों में शस्त्र सत्यापन की प्रक्रिया 21 सितम्बर से 25 सितम्बर 2025 तक चलेगी। इसके लिए संबंधित अंचल पदाधिकारी एवं राजस्व पदाधिकारियों को अधिकृत किया गया है।

सत्यापन नहीं कराने पर होगी कार्रवाई
निर्धारित अवधि में शस्त्र सत्यापन नहीं कराने पर शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही ऐसे अनुज्ञप्तिधारियों के शस्त्र अनुज्ञप्ति रद्द करने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी।

जिलेभर में यहां होगा शस्त्र सत्यापन
मुफस्सिल थाना – राजस्व पदाधिकारी, नवादा सदर, नगर थाना नवादा – अंचल अधिकारी, नवादा सदर, बुन्देलखण्ड/कादिरगंज – राजस्व अधिकारी, नवादा सदर, हिसुआ थाना – अंचल अधिकारी, हिसुआ, वारिसलीगंज थाना – अंचल अधिकारी, वारिसलीगं, काशीचक थाना/शाहपुर थाना – अंचल अधिकारी, काशीचक, पकरीबरावां थाना/घमौल थाना – अंचल अधिकारी, पकरीबरावां,

कौआकोल थाना – अंचल अधिकारी, कौआकोल, रूपौ थाना – राजस्व अधिकारी, कौआकोल, नारदीगंज थाना – अंचल अधिकारी, नारदीगंज, रोह थाना – अंचल अधिकारी, रोह, गोविन्दपुर थाना/थाली थाना – अंचल अधिकारी, गोविन्दपुर, अकबरपुर थाना/नेमदारगंज थाना – अंचल अधिकारी, अकबरपुर, सिरदला थाना/परनाडाबर थाना – अंचल अधिकारी, सिरदला, नरहट थाना – अंचल अधिकारी, नरहट, रजौली थाना – अंचल अधिकारी, रजौली, मेसकौर थाना/सीतामढ़ी थाना – अंचल अधिकारी, मेसकौर

अधिकारियों को विशेष निर्देश
सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं थाना प्रभारियों को निर्देश दिया गया है कि शस्त्र सत्यापन प्रक्रिया समयसीमा में पूर्ण कर इसकी संयुक्त प्रतिवेदन रिपोर्ट 27 सितम्बर 2025 तक जिला प्रशासन को उपलब्ध कराई जाए।

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