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अदालत का फैसला : किस चोरी के मामले में अदालत ने आरोपी को सुनाया तीन साल की दोहरी सजा, पढ़ें पूरी खबर

महज पांच माह के भीतर निपटा मुकदमा, आरोपी को भरना होगा छह हजार अर्थदंड की राशि, सजा पाने वाला आरोपी पूर्व से जेल में है बंद

Report by Nawada News Xpress / नवादा / सूरज कुमार

चोरी के मामले में नवादा अदालत ने तेजी से सुनवाई करते हुए आरोपी को सजा सुनाई है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राहुल किशोर की अदालत ने गुरुवार को नेमदारगंज थाना क्षेत्र के बरेव गांव निवासी छोटू पांडेय को दोषी पाते हुए तीन-तीन साल के दोहरे कारावास के साथ कुल छह हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अदालत का यह फैसला घटना के महज पांच माह के भीतर आया है।

मामला : घर से मोबाइल व नगद की चोरी

नवादा नगर थाना क्षेत्र के मालगोदाम मोहल्ला निवासी दिलीप कुमार वर्मा 16 अप्रैल 2025 की रात घर में सो रहे थे। तभी एक अज्ञात चोर ने घर में घुसकर मोबाइल और नगद राशि की चोरी कर ली। इस घटना को लेकर नगर थाना में कांड संख्या–371/25 दर्ज किया गया था।

पुलिस ने किया माल बरामद, चार्जशीट दाखिल

अनुसंधान के क्रम में पुलिस ने आरोपी छोटू पांडेय के पास से चोरी गया मोबाइल और 14 हजार रुपये नगद बरामद कर उसे जेल भेज दिया। इसके बाद पुलिस ने 31 मई को चार्जशीट दाखिल कर दी। अदालत ने 18 जून को मामले में संज्ञान लेते हुए गवाहों की गवाही शुरू की।

अदालत ने कैसे सुनाया फैसला

गवाहों के बयान और पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने छोटू पांडेय को बीएनएस की धारा 331(4) व 305ए के तहत दोषी पाया। अदालत ने दोनों धाराओं में अलग-अलग तीन-तीन वर्ष का कारावास और तीन-तीन हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। कारावास की दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी, पर अर्थदंड के रूप में कुल छह हजार रुपये जमा करना होगा।

दोषी फिलहाल मंडल कारा में बंद

फैसले के बाद स्पष्ट हुआ कि आरोपी छोटू पांडेय वर्तमान में मंडल कारा में ही बंद है। अदालत के इस फैसले को चोरी जैसे मामलों में त्वरित न्याय का उदाहरण माना जा रहा है।

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