HomeBreaking Newsहत्या के एक मामले में पिता-पुत्र सहित किन चार लोगों को न्यायालय...

हत्या के एक मामले में पिता-पुत्र सहित किन चार लोगों को न्यायालय ने सुनाया आजीवन कारावास की सजा, पढ़ें पूरी खबर 

9 साल बाद आया फैसला से मृतक के परिजनों ने न्यायालय को दिया धन्यवाद, गोविन्दपुर थाना कांड 16/06 से जुड़ा है मामला 

Report by Nawada News Xpress 

नवादा / सूरज कुमार 

नवादा व्यवहार न्यायालय के एक अदालत ने खेत में पशु घुसने को लेकर दो लोगों के बीच हुये झगड़े में समझाने गये एक व्यक्ति की हुई हत्या के मामले में चार लोगों को आजीवन कारवास तथा अर्थ दंड की सजा सुनाई है। घटना के 9 साल बाद आई फैसले में सजा पाने वाले पिता-पुत्र सहित चार लोग शामिल हैं।

प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश उपेन्द्र कुमार ने बुधवार को यह सजा गोविन्दपुर थाना क्षेत्र के डुमरी गांव निवासी रामेश्वर दास, संजय दास, राजेन्द्र दास तथा अरूण दास को सुनाया है। घटना 27 जुलाई 2006 के शाम की बताई जाती है।

यह मामला गोविन्दपुर थाना कांड 16/06 से जुड़ा है। बताया जाता है कि घटना के समय ध्रुवो चौधरी की गाय रामेश्वर दास के खेत में फसल खा रही थी। जिसको लेकर ध्रुवो चौधरी एवं रामेश्वर दास के बीच कहा-सुनी  होने लगा। इसी बीच अखिलेश चौधरी बकसौती बाजार से लौट रहा था

और हो हल्ला होने पर कहा कि लड़ते क्यों हो गाय को कानी हाउस पहुंचा दो। इतने में रामेश्वर दास एवं अन्य अभियुक्तों ने अखिलेश चौधरी को बेरहमी से पीटाई कर दिया। इलाज के क्रम में उनकी मौत हो गई। मृतक की पत्नी कौशल्या देवी के बयान पर कांड दर्ज किया गया था।

अपर लोक अभियोजक दीपक कुमार ने अदालत में अभियोजन का पक्ष रखा। घटना के गवाहों द्वारा अदालत में दिेये गये बयान का अवलोकन के बाद न्यायाधीश ने रामेश्वर दास, संजय दास, राजेन्द्र दास व अरूण दास को भादवि की धारा 302 के तहत दोषी पाते हुए

आजीवन कारावास व प्रत्यके को 20 हजार रूपये अर्थ दंड की सजा सुनाई। सजा पाने वालों में अरूण दास व रामेश्वर दास दोनों पुत्र-पिता हैं। इस फैसले से पीड़ित परिजनों ने राहत की सांस ली और न्यायालय के इस फैसले का स्वागत करते हुए धन्यवाद दिया।

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments

You cannot copy content of this page