डेढ़ वर्ष के अंदर आया अदालत का फैसला, दिया तीन वर्ष का कारावास की सजा, पुलिस ने दो माह के अंदर अनुसंधान कर अदालत में समर्पित किया अंतिम प्रपत्र, पांच गवाहों ने अदालत में घटना का किया समर्थन
Report by Nawada News Xpress
नवादा / सूरज कुमार

नवादा में अदालत ने गोली के साथ अवैध पिस्टल रखने के आरोप में 25 वर्षीय एक युवक को 3 वर्ष का कारावास तथा 5 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राहुल किशोर ने रूपौ थाना अंतर्गत छनौन गांव निवासी अशोक कुमार के पुत्र सौरभ राज को शनिवार को यह सजा सुनाया।

घटना 10 जुलाई 2023 की बताई जाती है तथा मामला नगर थाना कांड संख्या-1070/23 से जुड़ा है। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार कादिरगंज थाना क्षेत्र के एसआई रूपेश कुमार को सूचना मिली कि पटवासराय गांव निवासी मथुरा प्रसाद का नाती सौरभ राज पिस्टल रखे हुए है

तथा उक्त पिस्टल से लोगों को भयभीत करता है। सूचना उपरांत पुअनि रूपेश कुमार ने मथुरा प्रसाद के गांव पहुंचकर उसके घर का घेराबंदी किया तथा घर का तलाशी लिये जाने पर 7.62 एमएम का मैगजीन सहित पिस्टल को बिछावन के नीचे से बरामद किया।

घटना के गवाहों के द्वारा अदालत में दर्ज करये गये बयान तथा पुलिस के द्वारा अदालत में प्रस्तुत किये गये साक्ष्य के आधार पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने सौरभ राज को शस्त्र अधिनियम की धारा 25 (1 बी) (ए) के तहत तीन वर्ष का कारावास तथा 3 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

अर्थ दंड की राशि नहीं दिये जाने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई। वहीं शस्त्र अधिनियम की धारा 26 (1) के तहत एक वर्ष का कारावास तथा 2 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं किये जाने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई। हालांकि अभियुक्त को न्यायालय ने अपीलीय जमानत पर मुक्त कर दिया है।



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