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बिहार में शराब के नाम पर प्रतिबंधित कफ सिरप परोसने की थी तैयारी, उत्पाद पुलिस ने ऐसे किया किया खुलासा, पढ़ें पूरी खबर 

उत्पाद पुलिस ने भारी मात्रा में ट्रक से पटना ले जा रहे प्रतिबंधित कफ सिरप को किया जब्त कर चालक को किया गिरफ्तार 

शराब के नाम पर बेचे जा रहे मेडिसिन को लेकर ड्रग विभाग खामोश 

Report by Nawada News Xpress 

नवादा / सूरज कुमार 

बिहार में शराबबंदी के बाद पियक्कड़ों को शराब के बदले प्रतिबंधित कफ सिरप परोसने की बड़ी तैयारी पर उत्पाद पुलिस ने पानी फेर दिया। बिहार-झारखंड सीमा पर नवादा जिला इन दिनों काफी सुर्खियों में है।

पिछले दिनों भारी मात्रा में अवैध स्पिरिट बरामद होने के बाद अब प्रतिबंधित कफ सिरप का बड़ा खेप जब्त किया गया है। झारखंड से गोविंदपुर के रास्ते लगातार यह तीसरी सफलता मिली है। रूपये कमाने के लिए शराब माफिया तरह-तरह का हथकंडा अपनाने से बाज नहीं आ रहे हैं। 

नवादा उत्पाद विभाग के धावा दल ने गुप्त सूचना के आधार पर बिहार-झारखंड सीमा पर स्थित गोविंदपुर चेक पोस्ट से मंगलवार की देर शाम एक डीसीएम ट्रक के साथ दो सौ कार्टून प्रतिबंधित कफ सिरप जब्त किया। इस दौरान ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है।

इस संबंध में उत्पाद अधीक्षक अरूण कुमार मिश्रा ने मीडिया को बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर झारखंड से गोविंदपुर के रास्ते एक ट्रक प्रतिबंधित कफ सिरप लाने की जानकारी प्राप्त हुई। सूचना बाद उत्पाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चेक पोस्ट के पास ट्रक को रोककर तलाशी लिया।

तलाशी के क्रम में उक्त ट्रक पर लदा 200 कार्टून में रहे 2000 लीटर कफ सिरप जब्त करते हुए चालक को गिरफ्तार कर लिया गया। ट्रक चालक का पहचान वैशाली जिला अन्तर्गत सराय थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या-8 स्थित अस्कारनपुर ग्रामीण धर्मनाथ राय का 29 वर्षीय पुत्र अखिलेश राय के रुप में किया गया।

उन्होंने बताया कि गिरफ्तार चालक से पूछताछ के दौरान बताया गया कि यह माल वैशाली जिला अन्तर्गत भगवानपुर थाना क्षेत्र के भगवानपुर ग्रामीण विश्वनाथ राय का पुत्र मनोज राय द्वारा ट्रक में लोड कर लाने के लिए बोला गया था। उसने यह भी बताया कि इस कफ सिरप को पटना पहुंचाना था,

जबकि उसके पास पेपर आनंद ड्रग एजेन्सी, बेगूसराय का 20 अलग-अलग बिल दिखाया गया अर्थात आनंद ड्रग एजेंसी का ही एक सौ लीटर का 20 अलग-अलग बिलिंग दिखाया गया। उन्होंने बताया कि बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के अंतर्गत कोडिंन एक मादक पदार्थ अधिसूचित है।

इसका उपयोग शराब के सब्सीट्यूट के रूप में बिक्री की जाती है। उन्होंने बताया कि सुसंगत धाराओं के तहत गिरफ्तार चालक अखिलेश राय तथा कफ सिरप लोड करने वाला मनोज राय एवं आनंद ड्रग एजेंसी बेगूसराय के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। छापेमारी दल का नेतृत्व विभाग के एएसआई दिनेश कुमार कर रहे थे।

गौरतलब हो कि शराबबंदी के बाद शराब ही नहीं बल्कि कुछ ऐसे मेडिसिन भी हैं जो शराब के रुप में अवैध तरीके से बाजार में बेचा जा रहा है, बावजूद जिले के ड्रग अधिकारी खामोश बैठे हैं। उत्पाद विभाग की इस कार्रवाई ने जिले के ड्रग विभाग की शिथिलता का पोल खोल दिया है।

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