व्यवहार न्यायालय ने घटना के मात्र 27 माह में पीड़िता को दिया न्याय, रूपौ थाना क्षेत्र का है मामला
Report by Nawada News Xpress
नवादा / सूरज कुमार
नवादा के व्यवहार न्यायालय ने 27 माह पूर्व हुई नबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म मामले में आरोपी को सजा सुना दिया है। कौवाकोल प्रखंड के रूपौ ओपी अंतर्गत धनावां गांव निवासी पंकज सिंह को कोर्ट ने 20 वर्ष का सश्रम कारावास तथा अर्थदंड की सजा सुनाई है।

विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) के न्यायाधीश मनीष द्विवेदी ने गुरूवार को यह सजा सुनाया। मामला कौवाकोल के रूपौ थाना कांड संख्या- 271/22 से जुड़ा है। जानकारी अनुसार एक नबालिग लड़की सड़क किनारे खेत में बकरी बांधने गई थी,

तभी आरोपी पंकज सिंह ने लड़की का मुंह बंदकर बगल के कसार के खेत में ले जाकर जबरन दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इतना ही नहीं आरोपी ने दुष्कर्म के बाद पीड़िता को धमकी दिया था कि यदि किसी को बताओगे तो जान से मार देंगे।

घटना 10 मार्च 2022 की शाम करीब 4 बजे की बताई जाती है। पुलिस के द्वारा चिन्हित घटना के गवाहों द्वारा अदालत में दिये गये बयान के आधार पर न्यायाधीश ने अभियुक्त को पोक्सो एक्ट की धारा 4 (2) के तहत 20 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 20 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

अर्थदंड की राशि का भुगतान पीड़िता को किये जाने का भी आदेश दिया। इसके अलावा अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं किये जाने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भी सुनाया गया। वहीं न्यायाधीश ने पीड़िता को 4 लाख रूपये दिये जाने का निर्देश सरकार को दिया।

सजा सुनाने के पूर्व बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने न्यायालय से आग्रह किया कि अभियुक्त तीन छोटे-छोटे बच्चों का पिता है तथा घर में बृद्ध माता-पिता है। अपराध का कोई इतिहास नहीं है। ऐसे में कम से कम सजा सुनाने का अनुरोध किया।

वहीं विशेष लोक अभियोजक भोला पासवान ने अदालत को कहा कि अभियुक्त ने धृणित घटना को अंजाम दिया है। अधिक से अधिक सजा दिये जाने का आग्रह किया। उभयपक्षों के दलीलों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने यह सजा सुनाया।

बता दें कि प्रथमिकी दर्ज होने के बाद अभियुक्त गिरफ्तारी के डर से फरार चल रहा था। पुलिस ने उसे 22 मई 2022 को गिरफ्तार कर अदालत में प्रस्तुत किया, तब से अभियुक्त लगातार जेल में बंद है।

