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नवादा में बेटियों को सशक्त और निडर बनाने के लिए ऐसे पढ़ाया जा रहा नये कानून का पाठ, जीवन ज्योति पब्लिक स्कूल में हुआ आयोजन, पढ़ें पूरी खबर 

नगर थाना की महिला दारोगा ने महिला सशक्तिकरण पर स्कूल की किशोरी छात्राओं से उनकी भावनाओं को जान बताया निडर होने गुर 

Report by Nawada News Xpress 

नवादा / सूरज कुमार 

नवादा में पुलिस ने अब स्कूली छात्राओं को सशक्त व निडर बनने का पाठ पढ़ा रही है। इसी कड़ी में नगर के जीवन ज्योति पब्लिक स्कूल की छात्राओं को जागरूक कर उन्हें निडर होने का गुर सिखाया गया।

नगर थाना की महिला एसआई रीना कुमारी और एसआई आर्या कुमारी ने अपने एक महिला कांस्टेबल के साथ जीवन ज्योति पब्लिक स्कूल नवीन नगर पहुंच महिला सशक्तिकरण सभा का आयोजन किया। उन्होंने बताया कि पुलिस के द्वारा यह एक अच्छी पहल की जा रही है।

महिला हेल्प लाईन की पुलिस द्वारा जिले के विभिन्न विद्यालयों में जाकर स्कूली छात्राओं को एक जुलाई 2024 से लागू की गई नए कानून की जानकारी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि जीवन ज्याति पब्लिक स्कूल में महिला सशक्तिकरण सभा के माध्यम से विद्यालय के किशोरियों को आत्म सुरक्षा तथा नए कानून की जानकारी दी गई।

उन्होंने कहा कि नए आपराधिक कानून को नागरिक केंद्रित बनाने की दिशा में नागरिक घटनास्थल या उससे परे कहीं भी केस दर्ज करा सकते हैं। पीड़ित को केस की एक निःशुल्क प्रति प्राप्त करने का हकदार होंगे। पुलिस द्वारा पीड़ितों को 90 दिनों के अंदर जांच की प्रगति के बारे में सूचित करना अनिवार्य है।

उन्होंने बताया कि महिला अपराध की स्थिति में 24 घंटे के अंदर पीड़िता की सहमति से उसकी मेडिकल जांच कराई जाएगी साथ ही 7 दिनों के अंदर चिकित्सक उसकी मेडिकल रिपोर्ट भेजेंगे। अभियोजन पक्ष की मदद के लिए कानून को खुद का कानूनी प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है।

केस वापसी के पहले न्यायालय को पीड़ित की बात सुनने का अधिकार दिया गया है। कोर्ट में आवेदन करने पर पीड़ितों को आदेश की निःशुल्क प्रति प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। कानूनी जांच पूछताछ और मुकदमे की कार्यवाही को इलेक्ट्रॉनिक रूप से आयोजित करने का प्रावधान किया गया है। बताया गया कि नए कानून में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों की जांच को प्राथमिकता दी गयी है।

मामले दर्ज किए जाने के दो महीने के अंदर जांच पूरी की जाएगी। पीड़ितों को 90 दिनों के अंदर अपने मामले की प्रगति पर नियमित रूप से जानकारी पाने का अधिकार होगा। आरोपी तथा पीड़ित दोनों को प्राथमिक पुलिस रिपोर्ट, आरोप पत्र, बयान, स्वीकारोक्ति और अन्य दस्तावेज 14 दिन के अंदर पाने का अधिकार होगा। दुष्कर्म पीड़िताओं का बयान कोई महिला पुलिस अधिकारी उनके अभिभावक या रिश्तेदार की मौजूदगी में दर्ज करेगी

और मेडिकल रिपोर्ट 7 दिनों के अंदर देनी होगी। उन्होंने बताया कि मॉव लीचिंग करने पर अब दोषियों को मृत्युदंड की सजा मिलेगी। उन्होंने कहा कि राजद्रोह की जगह देशद्रोह शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें भारत की एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाली आपराधिक गतिविधि शामिल है। उन्होंने कहा कि पुलिस को तलाशी और जब्ती में ऑडियो, वीडियो रिकॉर्डिंग करना अनिवार्य है।

गवाहों के लिए ऑडियो, वीडियो से बयान रिकॉर्ड कराया जाएगा। उन्होंने स्कूल की छात्राओं के साथ एकांत कमरे में बगैर पुरुषों की कई जानकारियां लेते हुए उन्हें निडर होकर रहने के लिए प्रेरित किया। मौके पर विद्यालय के प्रबंध निदेशक डॉ आरपी साहू ने कहा जब तक हमारी बेटियां निडर नहीं होंगी, तब तक गलत नजर रखने वालों के अंदर दहशत नहीं होगा। उन्होंने पुलिस के इस पहले को सराहनीय कदम बताया।

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