भीषण गर्मी एवं लू को देखते हुए डीएम ने निकाला आदेश, धारा 144 के तहत हुआ आदेश निर्गत
निजी व सरकारी सभी तरह के शिक्षण संस्थानों को 10वीं कक्षा तक सुबह 10.30 से शाम 4 बजे तक व 11वीं और 12वीं कक्षा सुबह 11.30 बजे से शाम 4 बजे तक बंद रखने का आदेश हुआ जारी
Report by Nawada News Xpress
नवादा / सूरज कुमार
नवादा डीएम प्रशांत कुमार सीएच द्वारा भीषण गर्मी एवं लू की स्थिति को देखते हुए धारा 144 के तहत आदेश निर्गत किया गया है कि नवादा जिले के सभी निजी व सरकारी विद्यालयों सहित अन्य शिक्षण संस्थानों को दोपहर में बंद कर देना है।

जिसमें प्री स्कूल एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों, कोचिंग संस्थानों में 10वीं कक्षा तक सभी कक्षाओं के लिए शैक्षणिक गतिविधियां सुबह 10.30 बजे से शाम 4 बजे तक एवं वर्ग 11वीं व 12वीं के कक्षाओं की शैक्षणिक गतिविधियां सुबह 11.30 बजे से शाम 4 बजे तक प्रतिबंध रहेगा।

उन्होंने कहा कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार नवादा जिले में भीषण गर्मी एवं लू की स्थिति है, जिसके कारण बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है।

इसको लेकर सभी शिक्षण संस्थानों व विद्यालय प्रबंधन को डीएम के द्वारा निर्देश दिया गया है कि वे उपर की उल्लेखित आदेश के अनुरूप शैक्षणिक गतिविधियों को तद्नुसार निर्धारित करेंगे।

उक्त आदेश 30 अप्रैल 2024 से प्रभावी रहेगा। गौरतलब हो कि इन दिनों जिस स्तर से प्रचंड गर्मी और लू कहर जारी है, उसमें 10 बजे के बाद घर से निकलना लोगों के लिए घातक साबित हो रहा है।

वहीं छोटे बच्चों का इस लू के लहर में स्कूल जाना काफी खतरनाक हो गया है। ऐसे में नवादा डीएम श्री सीएच पूरी तरह से गंभीर हैं और इस आदेश का उलंघन करने वाले शिक्षण संस्थानों पर सख्त कार्रवाई की जायेगी।

बता दें कि इन दिनों जिले का तापमान 44 डिग्री के पार कर जा रहा है, वहीं न्यूनतम तापमान में भी गिरावट होने का कोई आसार नहीं दिख रहा है। ऐसे में कई शिक्षण संस्थान अभी तक डीएम के आदेश का पालन नहीं करते हुए बच्चों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं।

बता दें कि लू का कहर इतना बढ़ गया है कि सुबह 10 बजे के बाद सड़कों पर सन्नाटा पसर जा रहा है, बावजूद कई विद्यालयों में समय परिवर्तन नहीं किया गया है।
