दो माह के अंदर राशि भुगतान करने का दिया आदेश
Report by Nawada News Xpress
नवादा / सूरज कुमार
बस कंडक्टर के द्वारा यात्री को गुमराह करने के मामले में नवादा जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने बस मालिक को सेवा में त्रुटी का दोषी करार देते हुए किराया राशि के साथ-साथ 60 हजार रूपये हर्जाने के रूप में भुगतान करने का आदेश दिया है।

बताया जाता है कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के ओरैेना गांव निवासी रवि शंकर कुमार ने बसुंधरा नामक बस से रांची जाने के लिये 5 दिसंबर 2021 की सुबह 6 बजे की बस सेवा का टिकट 5 सौ रूपये में लिया था।

समय पर बस के कंडक्टर ने बताया कि यात्री की संख्या कम रहने के कारण बस नहीं जायेगी तथा दूसरे बस से यात्रा करने को मजबूर किया। इस कारण रवि शंकर कुमार शाम 4 बजे रांची पहुंचे,

जिससे उन्हें एक लाख रूपये का नुकसान हुआ। घटना से पीड़ित होकर आवेदक ने आयोग के समक्ष वाद दायर कर न्याय की गुहार लगाई।

दायर वाद में झारखंड राज्य अंतर्गत कोडरमा जिले के लक्खीबागी पेट्रोल पम्प स्थित बसुंधरा बस ट्रांसपोर्ट के मालिक अजय कुमार सहित अन्य को पक्षकार बनाया।

वाद की सुनवाई को लेकर ग्रहण किये जाने के बाद विपक्षगण को सूचना निर्गत की गई, किन्तु विपक्षी उपस्थित नहीं हुए। तत्पश्चात वाद की सुनवाई एकपक्षीय की गई।

आवेदक के द्वारा दाखिल दस्तावेज एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर आयोग के अध्यक्ष राज कुमार प्रसाद एवं सदस्य मिथिलेश कुमार ने बस मालिक को सेवा में त्रुटी का दोषी पाया।

जिसके बाद आयोग ने फैसला सुनाते हुए किराया का राशि 5 सौ रूपये सहित आर्थिक व मानसिक क्षति के रूप में 50 हजार रूपये एवं वाद खर्च के रूप में 10 हजार रूपये आवेदक को भुगतान किये

जाने का आदेश बस मालिक को दिया। साथ ही आयोग ने यह भी आदेश दिया कि दो माह के अंदर कुल राशि का भुगतन करें।
