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नवादा के पोक्सो कोर्ट ने क्यों पुलिस अधीक्षक से मांगा कारण पृच्छा, पढ़ें पूरी खबर 

अदालत के आदेश का अनुपालन नहीं किये जाने से जुड़ा है मामला 
पुलिस अधीक्षक पर आपराधिक कारवाई शुरू करने को ले मांगा गया स्पष्टीकरण

Report by Nawada News Xpress

नवादा / सूरज कुमार

नवादा में पोक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश मनीष द्विवेदी ने पुलिस अधीक्षक से कारण पृच्छा की मांग करते हुए कहा कि क्यों नहीं पुलिस अधीक्षक के विरूद्ध भादवि की धारा 175 के अंतर्गत आपराधिक कारवाई की जाय।

मामला न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं किये जाने तथा वांछित दस्तावेज को न्यायालय में प्रस्तुत नहीं करने से जुड़ा है। जानकारी देेते हुए विशेष लोक अभियोजक भोला पासवान ने मीडिया को बताया कि रजौली थाना कांड संख्या-137/23 के नामजद अभियुक्त अखिलेश कुमार के द्वारा पोक्सो कोर्ट में अग्रीम जमानत आवेदन 4 दिसम्बर 2023 को दाखिल किया गया था।

इस आवेदन पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने आवेदनकर्ता के आपराधिक इतिहास एवं कांड दैनिकी की मांग अनुसंधानकर्ता से की गई, परंतु अनुसंधानकर्ता ने अदालत के आदेश का अनुपालन नहीं किया।

जिसके बाद न्यायाधीश ने 21 दिसम्बर 2023 को अनुसंधानकर्ता से सम्बंधित दस्तावेज अदालत को 5 जनवरी 2024 को उपलब्ध कराने का पुनः निर्देश देते हुए अनुसंधानकर्ता को यह स्पष्ट करने को कहा कि क्यों नहीं उनके विरूद्ध दंड प्रक्रिय संहिता की धारा 345 के अंतर्गत अदालत के अवमानना की कारवाई की जाय।

इस आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक को भी भेजा गया था। 5 जनवरी को भी अनुसंधानकर्ता ने अदालत द्वारा वांछित दस्तावेज न तो अदालत को उपलब्ध कराया और ना ही स्वयं अदालत में उपस्थित हुए। अदालत ने इस आदेश की प्रति को पुनः पुलिस अधीक्षक के पास भेजा,

परंतु अदालत द्वारा भेजा जा रहा आदेश को पुलिस के द्वारा नजर अंदाज किया जा रहा था। अदालत ने सम्बंधित अनुसंधानकर्ता के वेतन भुगतान पर रोक लगाने का आदेश जारी करते हुए पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किया कि पुलिस अधीक्षक अनुसंधानकर्ता के विरूद्ध विभागीय कारवाई करें

तथा की गई कारवाई से अदालत को अवगत कराएं एवं कांड दैनिकी व आपराधिक इतिहास का प्रतिवेदन अदालत को उपलब्ध कराएं, बावजूद पुलिस अधीक्षक ने भी अदालत के निर्देश पर कोई ध्यान नहीं दिया।

इस प्रकार कई तारीख गुजर गया और वांछित दस्तावेज व जानकारी को न तो पुलिस अधीक्षक और ना ही अनुसंधानकर्ता ने अदालत को उपलब्ध कराया। मामला को गम्भीरता से लेते हुए अदालत ने पुलिस अधीक्षक से ही कारण पृच्छा की मांग करते हुए

अदालत के आदेश का अनुपालन नहीं किये जाने पर क्यों नहीं पुलिस अधीक्षक के विरूद्ध भादवि की धारा 175 के अंतर्गत आपराधिक कार्रवाई की जाय।

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